अंबिकापुर: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जिला अमित जिन्दल के निर्देश में 29 दिसंबर 2022 को पैरालीगल वालेंटियर राजकुमार रजक द्वारा विवेकानंद विद्या निकेतन एवं स्वाति चौबे द्वारा सुभाषनगर में विधिक सेवा शिविर का आयोजन की गई। शिविर में उपस्थित लोगों को मोटर दुर्घटना अधिनियम के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए उन्होंने बताया कि जिसके पास ड्राइविंग लाईसेंस नहीं है उसे वाहन नहीं चलाना चाहिए तथा जिसके पास लाईसेंस नहीं है उसे अपनी वाहन भी चलाने के लिए नहीं देना चाहिए।

उन्होंने छत्तीसगढ़ टोनही प्रताडना निवारण अधिनियम के बारे में बताया कि छत्तीसगढ़ टोनही प्रताडना निवारण अधिनियम के तहत जो कोई किसी महिला को टोनही के रूप में पहचानेगा तो वह जुर्माने सहित 3 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डनीय होगा तथा जो कोई टोनही के रूप में पहचानी गयी किसी महिला को शारिरिक या मानसिक रूप से क्षति पहुचायेगा तो वह जुर्माने सहित 5 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डनीय होगा।

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