बलरामपुर: उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार फोटोयुक्त मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 29 अक्टूबर 2024 को जिले के सभी 683 मतदान केंद्रों में किया गया है। मतदाता 28 नवंबर 2024 तक मतदान केंद्रों पर उपलब्ध मतदाता सूची में अपना नाम और अपने परिवार के सदस्यों के नाम का अवलोकन कर सकते हैं। ऐसे नागरिक, जिनकी आयु 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष पूरी हो रही है, वे मतदाता के रूप में पंजीकरण के पात्र हैं। इसके अलावा, जो मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं, वे फॉर्म 6 भरकर पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
जिन मतदाताओं के नाम सूची में हैं, परंतु जानकारी में त्रुटि सुधार, पते में परिवर्तन, या ईपीआईसी कार्ड की द्वितीय प्रति की आवश्यकता है, वे फॉर्म 8 भर सकते हैं। जिन मतदाताओं का निधन हो चुका है, उनके परिवारजन स्वप्रेरणा से फॉर्म 7 के माध्यम से नाम विलोपित करवा सकते हैं, जिससे मतदाता सूची को शुद्ध बनाने में सहयोग हो सके।आयोग ने 9-10 नवंबर और 16-17 नवंबर 2024 को विशेष शिविर आयोजित कर, मतदान केंद्रों पर फॉर्म जमा करने की सुविधा प्रदान की है। मतदाता अपने आवेदन वोटर हेल्पलाइन ऐप या वोटर पोर्टल वोटर डॉट ईसीआई डॉट जीओव्ही डॉट ईन पर ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आयोग ने ई-ईपिक कार्ड डिजिटल रूप में डाउनलोड करने की सुविधा भी दी है।
आयोग ने भविष्य के मतदाताओं के लिए अग्रिम आवेदन की सुविधा भी शुरू की है। ऐसे मतदाता, जिनकी आयु 1 अप्रैल, 1 जुलाई, या 1 अक्टूबर 2025 को 18 वर्ष हो रही है, वे भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की पात्रता तिथि पूरी होने पर उनके फॉर्म का समय-समय पर निराकरण किया जाएगा।जिले के मतदान केंद्रों में जुड़े, विलोपित, और संशोधित हुए प्रकरणों की मासिक जानकारी बलरामपुर जिले की वेबसाइट बलरामपुर डॉट जीओव्ही डॉट ईन पर उपलब्ध रहेगी। पुनरीक्षण में प्राप्त फॉर्मों की साप्ताहिक जानकारी भी वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। राजनीतिक दलों को मतदाता सूची की प्रति और बिना फोटोयुक्त सूची की सॉफ्ट कॉपी प्रदान की गई है, जिससे वे बूथ लेवल एजेंट के माध्यम से दावा-आपत्तियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं।पुनरीक्षण कार्यक्रम में प्राप्त फॉर्म का पूर्ण निराकरण उपरांत, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 जनवरी 2025 को सभी मतदान केंद्रों पर किया जाएगा।