बलरामपुर: जिला दंडाधिकारी एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी राजेन्द्र कटारा के द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 हेतु आदर्श आचार संहिता प्रभावशील रहने तक के लिये शस्त्र लायसेंसधारियों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित किया गया है। कलेक्टर ने आगामी नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत के निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण निर्वाचन सुनिश्चित करने तथा लोक शांति की सुरक्षा हेतु साथ ही आम व्यक्ति की सुरक्षा की दृष्टि से सीमित अवधि के लिये आग्नेय शस्त्र लाइसेंस धारकों से जमा करने के निर्देश दिये हैं। जिससे चुनाव प्रक्रिया के दौरान भय एवं आतंक का वातावरण निर्मित न हो सके तथा इन अस्त्र-शस्त्रों का दुरुपयोग होने से रोका जा सके। समस्त लाइसेंस धारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में 25 जनवरी 2025 तक जमा करें। सभी लाइसेंस धारी नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के परिणामों की घोषणा उपरांत अपने अस्त्र-शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेंगे।