अंबिकापुर: अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आगामी विधान सभा निर्वाचन 2023 को दृष्टिगत रखते हुये छत्तीसगढ़ मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल आयल (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1980 की कण्डिका 10 के तहत जिला सरगुजा के समस्त डीजल, पेट्रोल पम्प के संचालकों को अपने-अपने पेट्रोल पम्पों में डेड स्टॉप छोड़कर न्यूनतम 2000 लीटर पेट्रोल और 5000 लीटर डीजल सुरक्षित स्टॉक में रखना सुनिश्चित करने को कहा गया है।
उन्होंने कहा है कि विधानसभा निर्वाचन 2023 में लगे शासकीय एवं अशासकीय (अधिग्रहित) वाहनों को प्राथमिकता के आधार पर ईंधन उपलब्ध कराया जाये और इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।