बलरामपुर: विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा के पश्चात जिले मंे आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गयी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रिमिजियुस एक्का के द्वारा जिला मुख्यालय तथा अनुभाग/तहसील मुख्यालयों में शासकीय/अर्द्धशासकीय सर्किट हाउस/रेस्ट हाउस/गेस्ट हाउस/ऑफिसर्स क्लब इत्यादि में कमरा का आरक्षण भारत निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं उनके कार्यालयों के अधिकारियों व निर्वाचन कार्यों से संबंधित अन्य अधिकारियों के लिए आरक्षित रखने के लिए आदेशित किया गया है। जिला मुख्यालय तथा अनुभाग/तहसील मुख्यालयों में शासकीय/अर्द्धशासकीय सर्किट हाउस/रेस्ट हाउस/गेस्ट हाउस/ऑफिसर इत्यादि में कमरों का आरक्षण जिला मुख्यालय में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं सत्कार अधिकारी बलरामपुर द्वारा एवं अनुविभाग/तहसीलों में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा किया जाएगा। यह आदेश निर्वाचन प्रक्रिया समापन तक सम्पूर्ण जिले में प्रभावशील रहेगा।

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