बलरामपुर: विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए जिले के विधानसभा क्षेत्र रामानुजगंज एवं सामरी के अंतर्गत किसी भी टेलीविजन, रेडियो चैनलों, श्रव्य-दृश्य प्रदर्शनों, सिनेमा हॉल, यू-टयूब, इंटरनेट आधारित मीडिया, सोशल मीडिया, ई-पेपर्स और केबल नेटवर्क सहित वेबसाइट पर प्रकाशन, प्रसारण के लिए राजनीतिक विज्ञापनों का मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति द्वारा प्रमाणन कराना अनिवार्य होगा। प्रत्याशियों से प्राप्त आवेदनों पर समीक्षा हेतु जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुविक्षण समिति का गठन किया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में टीम का संचालन संयुक्त जिला कार्यालय भवन के एनआईसी कक्ष में किया जा रहा है। किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय, राज्य दल पंजीकृत राजनीतिक दल, समूह, संगठन, संघ, चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी द्वारा किसी विज्ञापन के प्रमाणन के लिए आवेदन विहित प्रपत्र में विज्ञापनों के प्रसारण की तारीख से तीन (03) दिन पूर्व तथा अन्य संस्थाओं को विज्ञापन हेतु (7) दिवस पूर्व संबंधित समिति को प्रस्तुत किया जाएगा। आवेदकों को प्रस्तावित विज्ञापनों की दो प्रतियां इलेक्ट्रानिक रूप पेन ड्राइव एवं सीडी दोनों में विधिवत रूप से सत्यापित प्रतिलिपि के साथ प्रस्तुत करनी होगी। विज्ञापन का प्रसारण, प्रकाशन इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही किया जा सकता है कि संबंधित विज्ञापन प्रसारण के लिए उपयुक्त है। विज्ञापन के किसी भाग को सीधे हटाने या संशोधन करने के बारे में किसी विज्ञापन के प्रमाणन के लिए आवेदन पर संबंधित समिति द्वारा लिया गया निर्णय बाध्यकारी होगा और समिति की ओर से इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने के 24 घंटे के अंदर इसका अनुपालन करना होगा।


कैसे करें आवेदन
किसी विज्ञापन के प्रमाणन के लिए विहित आवेदन प्रपत्र रिटर्निंग ऑफिसर व जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय या जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति कक्ष से प्राप्त किया जा सकता है। प्रसारण एजेंसियों के लिए केवल उन्हीं विज्ञापनों का प्रसारण करना अपेक्षित है, जो इस प्रयोजन के लिए गठित समितियों द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित हों।


विज्ञापनों में आदर्श आचार संहिता का रखें ध्यान

कोई भी केवल आपरेटर या टीवी चैनल ऐसे किसी विज्ञापन का प्रसारण नहीं करेगा जो देश के कानून के अनुरूप नहीं है और जो नैतिकता, शालीनता और वैचारिक भावना को ठेस पहुंचाता हो या शर्मनाक, अप्रीतकर और घिनौना हो। इसके अलावा ऐसे किसी विज्ञापन की अनुमति नहीं दी जाएगी जो किसी नस्ल, जाति, रंग, मत और राष्ट्रीयता का अपमान करता हो और भारतीय संविधान के किसी उपबंध के विरूद्ध हो और लोगों को अपराध करने के लिए उकसाता हो या किसी रूप में अव्यवस्था या हिंसा या कानून भंग या अश्लीलता को गौरवान्वित करता हो। प्रमाणन प्राप्त करने के इच्छुक सभी प्रत्याशियों या राजनीतिक दलों को यह भी सूचित किया जाता है कि उनके विज्ञापन आदर्श आचार संहिता के अनुरूप होने चाहिए।


चुनावी बैठक, रैली, वाहन परमिट के लिए कैसे करें ऑनलाइन आवेदन

जिले में नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही भारत निर्वाचन आयोग के सुविधा पोर्टल के माध्यम से राजनैतिक दल और प्रत्याशी रैली, बैठक, जुलूस, वाहनों व हैलीकॉप्टर की अनुमति ऑनलाइन ले सकता है। इसके अलावा प्रत्याशी सेवाओं के लिए ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। प्रत्याशी चुनावी बैठक, लाउडस्पीकर, वाहन परमिट, जलसा, जुलूस, रैली व अन्य सभी प्रकार की अनुमति के लिए निर्धारित प्रोफार्मा में सुविधा पोर्टल पर या निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर मौजूद सुविधा लिंक https://suvidha.eci.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं।

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