सूरजपुर: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सूरजपुर के निर्देशानुसार तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्रधिकरण, गोविंद नारायण जांगड़े के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सूरजपुर द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देख रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 अंर्तगत किशोर न्याय बोड़ के सभाकक्ष में सी.डब्ल्यू.सी. विशेष पुलिस इकाई, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूरजपुर सुषमा लकड़ा तथा अध्यक्ष किशोर न्याय बोर्ड आनंद कुमार सिंह, तथा न्यायीक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अजय लकड़ा, पुनीत तिग्गा तथा प्रवीण कुजूर की उपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूरजपुर सुशमा लकड़ा द्वारा अधिनियम के अंर्तगत बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए सभी विभागो के अधिकारी एवं कर्मचारीयों को प्रक्रिया से अवगत कराते हुए उसका पालन करने के निर्देश दिये। अध्यक्ष किशोर न्याय बोर्ड आनंद कुमार सिंह द्वारा किशोर न्याय (बालकांे की देख रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के विस्तृत जानकारी देते हुए विधि से संघर्षरत बालकों द्वारा किये जाने वाले अपराध के तहत पुलिस की भूमिका के बारे में बताते हुए कार्यशाला में उपस्थित पुलिस कर्मचारियों द्वारा पूछे गये विभिन्न प्रश्नों का उत्तर देकर उनका समाधान किया। किशोरों से जुड़े अपराध एवं कार्यवाही के दौरान बरते जानेवाली सावधानी और उच्चतम तथा उच्च न्यायालय की गाईडलाईन की जानकारी प्रदान की गई।