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सूरजपुर: जिले में शालेय एवं महाविद्यालयीन परीक्षाएं निकट भविष्य में प्रारंभ होने वाली हैं जिसकी विद्यार्थियों द्वारा तैयारी की जा रही है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में किसी तरह की परेशानी न हो इसे जिले के संवेदनशील कलेक्टर ने गंभीरता से लिया है और जिले में 30 मार्च 2022 तक के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया है।
इस संबंध में आदेश जारी कर बताया गया है कि आम जनता द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग मानक सीमा से अधिक आवाज, ऊँची आवाज में किये जाने से विद्यार्थियों के पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त बुजूर्ग, दुर्बल एवं बीमार व्यक्ति चाहे वे किसी संस्था. अस्पताल या घर में हों, को अत्यधिक परेशानी होती है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रों का मनमानी तरीके से उपयोग की सुविधा नहीं दी जा सकती है। इस हेतु अतएव उपर्युक्त वर्णित तथ्यों पर विचारोपरान्त मैं गौरव कुमार सिंह, जिला मजिस्ट्रेट, सूरजपुर, छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउड स्पीकर) का चलाया या चलवाया जाना प्रतिबंधित करता हूँ। विशेष परिस्थितियों में क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर धीमी आवाज में लाउडस्पीकर का उपयोग किया जा सकता है, किन्तु रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6ः00 बजे के मध्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश जारी किये जाने की तिथि से दिनांक 30 मार्च 2022 तक सम्पूर्ण सूरजपुर जिले में प्रभावशील रहेगा।