बलरामपुर: जिला खाद्य अधिकारी ने जानकारी दी है कि खरीफ विपणन वर्ष धान/मक्का उपार्जन के लिए नवीन किसान पंजीयन व रकबा संशोधन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2024 तक निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया है कि कृषि विभाग के एकीकृत किसान पोर्टल से समिति मॉड्यूल से नए किसानों का पंजीयन किया जायेगा, जो किसान खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में धान बेचने हेतु पंजीयन कराये थे उन्हें पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। कृषक पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रपत्र-1 के साथ आवश्यक दस्तावेज ऋण पुस्तिका, बी-1, आधार नम्बर, बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ जमा कर पावती प्राप्त करेंगे। एकीकृत किसान पंजीयन पोर्टल पर किसान पंजीयन अवधि के दौरान किसान का या उसके एक नॉमिनी का आधार नम्बर लिया जाएगा। किसानों से धान खरीदी करने के लिए संभावित अपवाद के निराकरण हेतु बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए विश्वसनीय व्यक्ति प्रत्येक खरीदी केन्द्र हेतु रखा जाएगा। किसान यदि गत वर्ष पंजीकृत नॉमिनी में परिवर्तन कराना चाहता है तो समिति स्तर पर संशोधन की कार्यवाही करा सकता है।