अम्बिकापुर: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बिकापुर के अध्यक्ष राकेश बिहारी घोरे के मार्गदर्शन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बिकापुर अमित जिन्दल के निर्देश पर पी.एल.वी. कुमारी सलोमी कुजूर ने सोमवार को ग्राम खैरबार अमेराडुगू में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया।
उन्होंने बताया कि संज्ञेय अपराध होने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का अधिकार है तथा असंज्ञेय मामलां में भी धारा 155 सी.आर.पी.सी. के अनुसार थाने में सूचना देने का तथा उसकी पावती प्राप्त करने का अधिकार है। दोनों प्रकृति के मामलों में मुख्य अंतर है कि संज्ञेय अपराध में विवेचना के लिए न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती तथा असंज्ञेय अपराध में विवेचना के लिए न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता होती है तथा यदि आपकी रिपोर्ट पुलिस नहीं लिखती है तो आप पुलिस अधीक्षक को आवेदन देने के पश्चात भी यदि रिपोर्ट दर्ज नहीं करा पाते तो सी.आर.पी.सी की धारा 156 (3) के तहत संबंधित न्यायालय को भी आवेदन देकर नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा सकते है।