अंबिकापुर: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश बिहारी घोरे के निर्देश पर सचिव अमित जिन्दल ने 23 नवंबर 2022 को केन्द्रीय जेल अंबिकापुर का जांच कर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया।
शिविर में श्री जिंदल ने बंदियों को उनके अनेक अधिकारों व अनेक विषयों पर बताया कि प्ली बारगेनिंग के अनुसार सात-साल के दण्ड तक के मामले में उस दशा को छोड़कर जहां अपराध देश की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है या स्त्री या 14 साल के बालक के विरुद्ध किया गया हो, अभियुक्त के स्वेच्छा से आवेदन पेश करने पर प्रकरण का पारस्पारिक सन्तोषप्रद निपटारा अर्थात आपसी बात-चीत से निपटारा किया जा सकता है तथा ऐसी दशा में धारा 360 या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (958 का 20 ) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के प्रावधान अभियुक्त के प्रकरण में आकर्षित है, तो वह अभियुक्त परिवीक्षा पर निर्मुक्त किया जा सकता है या न्यूनतम दण्ड के आधे दण्ड से या अन्य दशा में अपराध के लिए उपबन्धित या विस्तारित जैसी स्थिति हो, दण्ड के एक-चौथाई दण्ड से दण्डित किया जा सकेगा।
नुक्कड़ नाटक माध्यम से दी गई मोटर यान अधिनियम की जानकारी- इसी कड़ी में गाधीं चौक में नुक्कड नाटक के माध्यम से विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया। शिविर में श्री जिंदल ने विधि छात्रों को मोटर यान अधिनियम के बारे में बताते हुए कहा कि बिना ड्रायविंग लायसेंस के वाहन चलाना मोटर यान अधिनियम की धारा 3/181 के तहत अपराध है, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा वाहन चलाना मोटर यान अधिनियम की धारा 4/181 के तहत अपराध है, तथा उक्त दोनों अपराध करते समय वाहन का स्वामी या भारसाधक धारा 5 / 180 मोटर यान अधिनियम के तहत दण्डनीय होगा। इसके अतिरिक्त बगैर आर.सी. के वाहन चलाना मोटर यान अधिनियम की धारा 39 / 192 के तहत दण्डनीय होगा, बगैर परमिट के वाहन चलाना मोटर यान अधिनियम की धारा 66 / 192-क के तहत दण्डनीय होगा। बिना इंडिकेटर के वाहन मोडना धारा 121 /177, रनिंग बोर्ड पर यात्रा करना धारा 123/177, दो पहिया वाहन पर तीन सवारी ले जाना धारा 128/194-ग, दो पहिया वाहन पर बिना हेलमेट सवारी करना धारा 129/194-घ, बिना बीमा के वाहन चलाना धारा 146 / 196, शराब पीकर वाहन चलाना धारा 185, अधिक भार वाले वाहन को चलाना धारा 194 अधिक यात्रियों वाले वाहन को चलाना धारा 194-क, बिना सीट बेल्ट के सवारी करना धारा 194-ब, आपातकालीन सेवा वाहन को रास्ता न देना धारा 194-ड के तहत अपराध हैं।