सूरजपुर: जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सूरजपुर, गोविन्द नारायण जांगडे जी के मार्गदर्शन में आई. टी. आई. कॉलेज सूरजपुर एवं लाइवलीहुड कॉलेज सूरजपुर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में रंजू राउतराय, अपर सत्र न्यायाधीश एफ. टी. सी.विशेष न्यायालय सूरजपुर एवं प्रवीण कुजूर न्यायिक मजिस्ट्रेट सूरजपुर के मुख्य आतिथ्य में शिविर संपन्न हुआ।
शिविर में विशेष न्यायाधीश रंजू राउतराय ने कहा कानून किसी के साथ भेदभाव नही करता। चाहे वह गरीब हो या अमीर हो, बढ़ा लिखा हो या अनपढ़ कानून सभी के लिए बराबर है। आगे उन्होंने लैंगिल अपराधों से बालकों का सरक्षण अधिनिय के सम्बंध में जानकारी देते हुए बताया, कि पॉक्सो के मामलों में ज्यादातर नजदीकी रिश्तेदार, पड़ोसी या जानने वाला गांव का व्यक्ति आरोपी रहता है, आगे उन्होंने पॉक्सो एक्ट में दिए प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए मोटर यान अधिनियम, विधिक सेवा प्राधिकरण की सेवाएं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, मौलिक अधिकार व मौलिक कर्तव्य, सायबर क्राईम, बाल विवाह आदि विधिक विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। वहीं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रवीण कुजूर ने प्रथम सूचना रिपोर्ट की जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी घटना की रिपोर्ट थाना वाले लिखने से मना करें तो अपनी शिकायत लिखित में जिला पुलिस अधीक्षक को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से प्रेषित कर सकते है यदि 10- 15 दिन के भीतर वहां से भी कोई कार्यवाही नही होती है तो आप सीधे न्यायालय में न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकते है। आगे उन्होंने जमानतीय व अजमानतीय अपराध, चोरी के अपराध के लिए सजा, पिभोक्ताओं के अधिकार, टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम व नालसा की योजनाओं के सम्बंध में विस्तार से जानकारी दी। आगे पीएलव्ही सत्य नारायण ने नालसा लीगल सर्विस मोबाइल एप के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि अगर आप को किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता के लिए आप को न्यायालय जाने की जरूरत अब नही है नालसा की लीगल सर्विस एप के माध्यम से आप घर बैठे अपनी शिकायत कर सकते है। आगे उन्होंने बताया कि उक्त एप से पीड़ित चतिपूर्ति, मध्यस्थता, के लिए भी सीधे आवेदन प्रस्तुत किए जा सकते हैं और एप से अपने एप्लीकेशन की स्थिति भी चेक कर सकते है। और नालसा की टोल फ्री नंबर 15100 की सेवाओं के संबंध में जानकारी दी।