अम्बिकापुर:मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने सर्वसम्बन्धितों को पत्र जारी कर विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 के दौरान निर्वाचन कर्तव्य के दौरान निर्वाचन कर्मियों की मृत्यु या घायल होने पर अनुग्रह प्रतिकर भुगतान संबंधी प्रस्ताव भेजने कहा है। जारी पत्र में प्रकरणों का प्रस्ताव के दस्तावेजों को निर्धारित क्रम तथा प्रारूप में प्रेषित करने कहा गया है।
छत्तीसगढ़ राज्य अनुग्रह प्रतिकर भुगतान नियम 2009 के नियम-7 के तहत परीक्षण किये जाने दस्तावेजों में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अनुशंसा सहित प्रस्ताव, मृतक की सेवा पुस्तिका में अंकित नॉमिनेशन फॉर्म की सत्यापित छायाप्रति, निकटतम पुलिस थाना में दाखिल प्रथम सूचना प्रतिवेदन संलग्न, डाक्टरी मुलाहिजा प्रतिवेदन अथवा पोस्टमार्टम प्रतिवेदन संलग्न, वैध उत्तराधिकारी का पासपोर्ट साईज की सत्यापित फोटो, अधिकारी/ कर्मचारी या मृत के नाम से जारी निर्वाचन कर्तव्य की प्रति शामिल है।