अंबिकापुर: सरगुजा जिले के थाना सीतापुर अंतर्गत वर्ष 2021 मे हुई महिला के हत्या और हत्या के प्रयास के मामले मे पंचम अपर सत्र न्यायाधीश ओ. पी. जायसवाल ने अभियुक्ता को आजीवन करावास कि सजा से दण्डित किया।
अभियुक्ता द्वारा टोनही कहकर धारदार हथियार से हत्या कारित करने एवं हत्या के प्रयास के मामले मे अभियुक्ता को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही कर मामले मे उच्च स्तर कि विवेचना एवं साक्ष्य संकलन कर तत्कालीन थाना प्रभारी उप निरीक्षक रुपेश नारंग द्वारा संपूर्ण जांच विवेचना की गई थी।इस मामले में विद्वान न्यायाधीश द्वारा डेढ़ वर्ष के अंदर ही अभियुक्ता को मामले में सिद्ध दोस पाया और हत्या के मामले मे आजीवन कारावास एवं हत्या के प्रयास के मामले मे 5 वर्ष सश्रम कारावास कि सजा से दण्डित किया गया।