रायपुर: लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही आचार संहिता लागू हो गई है। इसके चलते लोकसभा निर्वाचन में शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा भयमुक्त वातावरण बनाने के लिए रायपुर जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। शनिवार को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डा. गौरव सिंह धारा 144 लागू करने आदेश भी जारी कर दिया गया है तथा इसके लागू होते ही अस्त्र-शस्त्र धारण करने पर प्रतिबंध लग गया है। मालूम हो कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 के कार्यक्रम की घोषणा किए जाने के साथ ही निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है।

असामाजिक तत्वों द्वारा भय एवं आतंक का वातावरण निर्मित कर शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव में बाधा खड़ी न की जा सके तथा मतदाताओं में किसी भी प्रकार का भय पैदा न हो एवं मतदाता भयमुक्त वातावरण में निर्भय होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। इसके मद्देनजर ही शनिवार 16 मार्च से रायपुर जिले में धारा 144 लागू हो गई है।साथ ही आदेश दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का शस्त्र, तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छुरी, कुल्हाड़ी, गुफ्ती, त्रिशूल, खुकरा, सांग एव बल्लम अथवा अन्य अस्त्र शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकलेगा। जो व्यक्ति शासकीय कर्तव्य पर है वे ड्यूटी के दौरान अस्त्र-शस्त्र धारण कर सकेंगे। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा जो शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था व विकलांगता के कारण सहारे के रूप में लाठी लेकर चलते हैं।

धार्मिक आस्थाओं के आधार पर धारित अस्त्र-शस्त्र पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। रायपुर जिले के अंदर कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के न तो कोई सभा करेगा ना ही कोई रैली या जुलूस निकाल सकेगा तथा ना ही कोई धरना देगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले समूह या व्यक्ति के विरूद्ध धारा दण्ड संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

लोकसभा निर्वाचन के लिए शिकायत सेल कंट्रोल रूम का गठन
लोकसभा निर्वाचन के लिए स्थानीय निर्वाचन शाखा कलेक्टर परिसर में शिकायत सेल कंट्रोल रूम का गठन किया गया है। जहां पर नोडल अधिकारी व सहायक नोडल अधिकारी के मार्गदर्शन में ड्यूटी सुनिश्चित की गई है। इसके नोडल अधिकारी अपर कलेक्टर बीसी साहू है।

ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग निषेध
लोकसभा चुनाव के दौरान कोलाहल विहीन वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से यह भी आदेश जारी हुआ है कि रायपुर जिले में लोकसभा निर्वाचन 2024 के कार्य समाप्ति तक बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को निषेध कर दिया है। निर्वाचन प्रचार-प्रसार एवं आमसभा प्रचार जुलूस वाहन इत्यादि के लिए क्षेत्र के संबंधित सक्षम प्राधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग सुबह छह बजे से रात्रि 10 बजे तक की अवधि में किया जा सकता है।

अधिकारी-कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध
लोकसभा निर्वाचन-2024 के लिए समस्त अधिकारी-कर्मचारियों को आदेश दियागया है कि वे कलेक्टर या जिला निर्वाचन अधिकारी के पूर्वानुमति के न तो अवकाश पर रहेंगे और ना ही मुख्यालय छोड़ेंगे। इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। इसके अनुसार जिला स्तर पर तथा जिले अंतर्गत समस्त शासकीय एवं राज्य शासन के विभागीय इकाईयों/उपक्रमों के अमले के अवकाशों की स्वीकृति हेतु जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम अधिकारी होंगे।

जनप्रतिनिधियों को आबंटित वाहन वापस लेने के भी निर्देश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। अतः निर्वाचन की घोषणा की दिनांक से निर्वाचन कि परिणाम घोषित होनेे तक केंद्र व राज्य शासन के उपक्रम, संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिला पंचायतों, जनपद पंचायतो, ग्राम पंचायतों, नगर पंचायतों, विपणन बोर्ड, विपणन संस्थाओं, कृषि उपज मंडी समिति प्राधिकरणों या अन्य ऐसे निकाय जिनमें सरकारी धन का कितना भी छोटा अंश निवेश किया गया हो, के वाहनों के उपयोग के किसी भी प्रकरण की अनुमति संसद सदस्य, लोकसभा सदस्य या राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों अथवा अभ्यर्थियों या निर्वाचन से संबंधित किसी व्यक्ति को नहीं दिए जाने के आदेश है। इन जनप्रतिनिधियों को आबंटित वाहन वापस लिया जाए।

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