अम्बिकापुर। लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत सरगुजा जिले में 16 मार्च 2024 से प्रभावशील हो गई है। 12 अप्रैल को अधिसूचना का प्रकाशन होने के साथ नाम निर्देशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। संसदीय क्षेत्र में मतदान 07 मई एवं मतगणना 04 जून को होगा।

आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होते ही मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) क्रियाशील हो गई है। एमसीएमसी टीम की विभिन्न इकाइयों द्वारा प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, एफएम रेडियो एवं सोशल मीडिया की निगरानी की जा रही है।

सरगुजा लोकसभा क्षेत्र के अनुरूप रिटर्निंग अधिकारी के स्तर पर और जिला स्तर पर समिति का गठन किया गया है। मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति द्वारा पेड न्यूज की मॉनिटरिंग की जा रही है। समिति द्वारा राजनैतिक विज्ञापनों पर भी नजर रखी जा रही है। पेड न्यूज होने पर उसकी जानकारी समिति द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर को दिया जायेगा और कार्यवाही करते हुए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उम्मीदवार को नोटिस जारी किया जायेगा।

विज्ञापन अधिप्रमाणन की कार्यवाही भी एमसीएमसी समिति द्वारा की जाएगी। विभिन्न मीडिया में राजनीतिक विज्ञापन जारी कराने एमसीएमसी समिति से पूर्व अधिप्रमाणन कराना अनिवार्य होगा। जिले में गठित एमसीएमसी द्वारा प्रिंट, इलेक्ट्रानिक मीडिया, सोशल मीडिया आदि पर जारी किये जाने वाले राजनैतिक विज्ञापनों की सतत मॉनिटरिंग की जायेगी। समिति पेड न्यूज और विज्ञापनों सहित हेट स्पीच, एमसीसी के उल्लंघन के मामलों पर भी नजर रखेगी और संबंधित अधिकारियों को सूचित करेगी।  इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी माध्यम जैसे टीवी चैनल, केबल टीवी चैनल, रेडियो (निजी एफएम रेडियो सहित), ई-समाचार पत्र, बल्क एसएमएस व वाईस मैसेज, सार्वजनिक स्थलों पर दृश्य-श्रव्य माध्यम, सोशल मीडिया वेब पेज पर राजनीतिक विज्ञापन प्रसारण से पूर्व एमसीएमसी कमेटी से राजनीतिक दल एवं अभ्यर्थी अनुमति लेंगे।

प्रिंट मीडिया विज्ञापन के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु –

कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी या अन्य संस्था, व्यक्ति, मतदान एवं मतदान के एक दिवस पूर्व बिना एमसीएमसी के प्रमाणीकरण के प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित नहीं करा सकेगा।

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