सूरजपुर: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु जारी कार्यक्रम अनुसार 4 जून 2024 को मतगणना कार्य संपन्न किया जाएगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रोहित व्यास ने मतगणना के दौरान शांति व्यवस्था व लोक शांति बनाए रखने, निर्वाचन प्रक्रिया तथा निर्वाचन निष्पक्ष एवं शांति पूर्ण ढंग से कराने के लिए अन्य उपायों के साथ-साथ दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) एवं (2) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
कलेक्टर द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार सूरजपुर जिला अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र यथा बंदूक, खुखरी, रायफल, पिस्टल, रिवाल्वर, तलवार चाकू, छुरा, कुल्हाड़ी, गुप्ती, त्रिशूल, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सड़क, रास्ता, सार्वजनिक सभाओं एवं अन्य स्थानों पर नहीं चलेगा। कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी या व्यक्ति सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक नारे लगायेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा। यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें अपने कार्य के लिए लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें चुनाव, मतगणना के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है।