अंबिकापुर/बलरामपुर।डी.के. सोनी अधिवक्ता व आरटीआई कार्यकर्ता के द्वारा दो शिकायत आवेदन जिसमें जनपद पंचायत बलरामपुर के अंतर्गत पहला ग्राम पंचायत मानिकपुर में लघुना नाला में स्टाप डेम निर्माण कार्य दूसरा ग्राम पंचायत गिरवरगंज में कोरिन डुबा नाला पर स्टाप डेम निर्माण कार्य तीसरा ग्राम पंचायत चंदौरा में स्टाप डेम निर्माण कार्य चौथा ग्राम पंचायत सरगढी स्टाप डेम निर्माण कार्य पांचवा ग्राम पंचायत मुरका में सतबहनी नाला में स्टाप डेम निर्माण कार्य  छठवां ग्राम पंचायत चमनपुर में सर्व दहा नाला में स्टाप डेम  निर्माण कार्य सातवां ग्राम पंचायत सरगंवा में पिपरखड़िया नाला में स्टाप डेम निर्माण कार्य व आठवां ग्राम पंचायत कपिलदेवपुर में गोगा नदी में स्टाप डेम निर्माण कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्यालय जिला पंचायत सरगुजा अंबिकापुर द्वारा वर्ष 2006-07, 2007-08 व 2008-09 में प्रशासकीय आदेश दिया गया था जिसको कार्य आदेश से 6 माह के अंदर पूर्ण करना था, लेकिन मनरेगा नियमों का पालन नहीं किया गया जिसकी शिकायत लोकपाल बलरामपुर के समक्ष किया गया जिसमें मनरेगा लोकपाल बलरामपुर के द्वारा दोनों शिकायतों की विधिवत जांच की गई जिसमें उपरोक्त दोनों कार्यों में भारी अनियमितता पाई गई।

इस कारण लोकपाल मनरेगा के द्वारा लापरवाही का दोषी पाते हुए तत्कालीन कार्यपालन अभियंता जल संसाधन क्रमांक 2 रामानुजगंज को 25-25 हजार रुपये अर्थदंड से अधिरोपित किया गया इस तरह 8 कार्य का 2 लाख व एक अन्य अपील प्रकरण में लोकपाल मनरेगा के द्वारा जनपद पंचायत के अंतर्गत पहला ग्राम पंचायत डौरा जलाशय का नहर पक्कीकरण निर्माण कार्य व दूसरा ग्राम पंचायत पचावल जलाशय का नहर पक्कीकरण निर्माण कार्य तीसरा ग्राम पंचायत झलपी जलाशय का नहर पक्कीकरण निर्माण कार्य चौथा ग्राम पंचायत पस्ता जलाशय का नहर पक्कीकरण निर्माण कार्य पांचवा ग्राम पंचायत कपिलदेवपुर गोगा नदी में स्टाप डेम निर्माण कार्य छठवां ग्राम पंचायत झपरा चनान व्यपवर्तन नहर पक्कीकरण निर्माण कार्य सातवां ग्राम पंचायत मूरका मंदिर रोड में स्टाप डेम  सर पुलिया निर्माण कार्य व आठवां ग्राम पंचायत मूरका खैरानाला में स्टाप डेम सह पुलिया निर्माण कार्य राष्ट्रीय निर्माण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कार्यालय जिला पंचायत सरगुजा अंबिकापुर द्वारा 2006-07, 2007-08 व 2008-09 में प्रशासकीय आदेश दिया गया था, जिसको कार्य आदेश से 6 माह के अंदर पूर्ण करना था में भी 8 कार्य का 2 लाख का अर्थदंड  जुर्माना राशि वसूल करने की अनुशंसा की गई। इस प्रकार दोनों प्रकरणों में कुल 4 लाख रुपए का अर्थदंड तत्कालीन कार्यपालनअभियंता जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 रामानुजगंज एवं कार्य में संलग्न अधिकारियों के विरूद्ध किया गया है।

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