अंबिकापुर/बलरामपुर।बलरामपुर नरेगा लोकपाल के द्वारा तत्कालीन कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 रामानुजगंज को दो प्रकरणों में 5-5 लाख कुल 10 लाख रुपए का अर्थ जुर्माना वसूल करने के लिए किया गया आदेश।

डी०के० सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता के द्वारा दो शिकायत आवेदन जिसमें जनपद पंचायत बलरामपुर के अंतर्गत ग्राम अतौरी में करबोधा नाला एवं जूनापारा में स्टाप डैम निर्माण कार्य एवं ग्राम बादा में कपोत नाला में स्टाप डैम निर्माण कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्यालय जिला पंचायत सरगुजा अंबिकापुर द्वारा वर्ष 2006-2007 में प्रशासकीय आदेश दिया गया था जिसमें कार्य आदेश से 6 माह के अंदर पूर्ण करना था, मनरेगा नियमों का पालन नहीं किया गया जिसकी शिकायत लोकपाल बलरामपुर के समक्ष किया गया था जिसमें पूर्व लोकपाल के द्वारा शिकायत आवेदन निरस्त किया गया था जिसको लेकर डी०के० सोनी के द्वारा दोनों मामलों में लोकपाल अपीलीय प्राधिकरण रायपुर के समक्ष अपील किया गया था जिसमें लोकपाल अपीलीय अधिकारी के द्वारा अपील स्वीकार करते हुए पुनः से शिकायत की जांच करते हुए आदेश देने का निर्णय दिया गया था जिसके आधार पर मनरेगा लोकपाल बलरामपुर के द्वारा दोनों शिकायतों की विधिवत जांच की गई जिसमें उपरोक्त दोनों कार्यों में भारी अनियमितता पाई गई इस कारण लोकपाल मनरेगा के द्वारा लापरवाही का दोषी पाते हुए तत्कालीन कार्यपालन अभियंता जल संसाधन क्रमांक 2 रामानुजगंज को राशि 5-5 लाख का अर्थदंड जुर्माना राशि वसूल करने की अनुशंसा की गई। साथ ही साथ तत्कालीन कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 रामानुजगंज से उपरोक्त राशि एक माह के भीतर जमा नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही करने की भी अनुशंसा की गई है। साथ ही साथ उक्त कार्य की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा एवं कलेक्टर बलरामपुर के साथ-साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बलरामपुर को भी प्रेषित किया गया है।

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