कोरिया: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार जिलें में खाद्य तेलों में मिलावट पर निगरानी अभियान चलाया जा रहा हैं, जिसके तारतम्य में जिलें के सभी खाद्य उपभोक्ताओं में जन-जारुकता के अतिरिक्त खाद्य तेलों के व्यापार से जुड़े कारोबारकर्ता एवं व्यापारीगणों को आवश्यक समझाईश एवं दिशानिर्देश दिए जा रहे हैं।

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैकुंठपुर सह अभिहित अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने बताया कि उन्होंने उक्त संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रारंभिक चरण में सभी राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के बाजारों में मिलावटी खाद्य तेलों के विक्रय के लिए चलाए जा रहे जन-जागरुकता सहित निगरानी अभियान के अंतर्गत संकलित किए गए खाद्य तेलों के नमूने, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 के प्रावधानों के अनुसार मानक एवं अपेक्षित नही पाए जाने की स्थिति में संबंधित खाद्य तेल का विधिक नमूना संग्रह कर नियमानुसार कार्यवाही की गई।

आयुक्त, खाद्य सुरक्षा छत्तीसगढ़ से प्राप्त निर्देशन के परिपालन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा जिलें के खुदरा एवं होलसेल तेल कारोबारकर्तों के परिसर का निरीक्षण करते हुए शंका के आधार पर दो खाद्य तेल ‘‘वीर चेतक‘‘ मिल्टी सोर्स एडीबल ऑयल एवं ‘‘रुचि नंबर वन वनस्पति ऑयल‘‘ का नमूना संग्रह करके जॉंच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया हैं। संकलित दोनों खाद्य तेलों के नमूनों की रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी एवं जिलें में मिलावटी एवं अवमानक तेलों के निर्माताओं एवं विक्रेताओं पर कार्यवाही सतत जारी रहेगी।

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