अंबिकापुर: लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु 16 मार्च को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा किये जाने से आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। जिसके साथ ही जिले में राजनीतिक बैनर, पोस्टर को हटाने संपत्ति विरूपण की कार्यवाही भी जारी हो चुकी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विलास भोस्कर के आदेशानुसार संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत जिले के नगरीय निकायों एवं जनपद पंचायत क्षेत्रों में संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत शासकीय एवं सार्वजनिक स्थानों और निजी संपत्तियों पर लगाए गए पोस्टर, बैनर, वॉल पेंटिग आदि प्रचार की युक्तियों को हटाने की शीघ्रता से कार्यवाही की जा रही है।


इस दौरान जिले में 2149 शासकीय सम्पत्ति, शासकीय कार्यालयों, सार्वजनिक स्थानों से कुल 2686 वॉल पेंटिंग, पोस्टर, बैनर तथा 425 निजी घरों से बैनर, पोस्टर तथा अन्य सामग्रियां हटायी गई है। आयोग के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा तत्परता के साथ आचार संहिता लागू होने के 24 घण्टे के भीतर शासकीय सम्पत्ति एवं शासकीय कार्यालयों से, 48 घण्टे के भीतर सार्वजनिक स्थानों से तथा 72 घण्टे भीतर निजी घरों से सम्पत्ति विरूपण की कार्यवाही की जा रही है।

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