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बलरामपुर: जिला परिवहन अधिकारी सह सहायक सचिव क्षेत्रिय परिवहन प्राधिकार बलरामपुर-रामानुजगंज ने बताया है कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार छत्तीसगढ़ नवा रायपुर संकल्प के अनुसार मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 87 (1) (सी) के अधीन मोटर कैब, मैक्सी कैब के अस्थायी अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए जिला परिवहन अधिकारी को क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को प्रत्योजित किया गया है। इस संबंध में मोटर कैब, मैक्सी कैब के अस्थायी अनुज्ञापत्र प्राप्त करने लिए आवेदक अपना आवेदन जिला परिहन कार्यालय बलरामपुर-रामानुजगंज में जमा कर सकते हैं।