त्वरित निपटारे के लिए उठाए जा रहे हैं कदम- सिराजुद्दीन कुरेशी।

बलरामपुर: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलरामपुर- रामानुजगंज के अध्यक्ष व जिला एवं सत्र न्यायाधीश सेराजुद्दीन कुरैशी ने जानकारी दी है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार 11 दिसंबर 2021 को संपूर्ण देश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है कोरोनावायरस संक्रमण के कारण न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों में कमी लाने के उद्देश्य से तथा प्रभावित पक्षकारों को त्वरित व सुलभ न्याय प्रदान करने की दिशा में राष्ट्रीय लोक अदालत एक प्रभावशाली कदम है इस हेतु जिला न्यायालय रामानुजगंज के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रामानुजगंज के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु 9 खंडपीठों का गठन किया गया है इनके द्वारा ही विभिन्न प्रकरणों तथा प्री लिटिगेशन का निराकरण किया जाएगा।
विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा यह भी बताया गया है कि लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण बैंक रिकवरी प्रकरण सिविल प्रकरण निष्पादन प्रकरण विद्युत संबंधी मामले राजस्व मामले व पारिवारिक विवाद के मामले का निराकरण किया जाता है इसके अतिरिक्त दूरसंचार विभाग नगर पालिका परिसर में वसूली से संबंधित लंबित प्रकरण प्रकरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रस्तुत किए जाएंगे उपरांत संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर लोक अदालतों के माध्यम से खंडपीठ में निराकृत किया जाएंगे बाल न्यायालय से संबंधित छोटे अपराधों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा । आम जनता को राहत देने हेतु कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन के उल्लंघन में दर्ज भारतीय दंड संहिता एवं महामारी अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों का निराकरण विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार किए जाने का प्रयास किया जाएगा।


जिला व सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलरामपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलरामपुर की सचिव श्रीमती बैरागी के द्वारा नेशनल लोक अदालत का आयोजन के आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने अधिकाधिक प्रकरणों को सफलतापूर्वक निराकरण करने एवं सफलतापूर्वक नेशनल लोक अदालत का आयोजन के संबंध में विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों, बीमा कंपनी के प्रतिनिधि व अधिवक्ताओं के साथ मीटिंग आयोजित कर विभिन्न तिथियों पर की जाती रही है जिन पक्षकारों के राजीनामा योग्य प्रकरणों में लंबित है एवं उनके राष्ट्रीय लोक अदालत में नहीं रखे गए हैं तथा ऐसे पक्षकार आपस में राजीनामा चाहते हैं ऐसी स्थिति में ऐसे पक्षकार भी लोक अदालत के दिन न्यायालय में उपस्थित होकर जिले के विभिन्न खंडपीठ में 11/ 12/2021शनिवार को अपने प्रकरण का निराकरण राजीनामा के माध्यम से करवा सकते हैं।

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