सूरजपुर: माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 20 नवंबर के परिपालन में तथा कार्यालयीन आदेश दिनांक 24 नवंबर के अनुक्रम में कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर संजय अग्रवाल द्वारा जिले के शासकीय कार्यालयों के 100 मीटर की परिधि क्षेत्र को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र (साइलेंस जोन) घोषित किया गया है। जिसके तहत औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय (सुबह 06ः00 से 10ः00 बजे तक) 75 डीबी तथा रात के समय (रात 10ः00 से सुबह 06ः00 बजे तक) 70 डीबी से अधिक ध्वनि तीव्रता नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार वाणिज्य क्षेत्र में दिन के समय (सुबह 06ः00 से 10ः00 बजे तक) 65 डीबी तथा रात के समय (रात 10ः00 से सुबह 06ः00 बजे तक) 55 डीबी, आवासीय क्षेत्र में दिन के समय (सुबह 06ः00 से 10ः00 बजे तक) 55 डीबी तथा रात के समय (रात 10ः00 से सुबह 06ः00 बजे तक) 45 डीबी, शांत परिक्षेत्र में दिन के समय (सुबह 06ः00 से 10ः00 बजे तक) 50 डीबी तथा रात के समय (रात 10ः00 से सुबह 06ः00 बजे तक) 40 डीबी से अधिक ध्वनि तीव्रता नहीं होनी चाहिए।