अंबिकापुर। देश में 1 जुलाई 2024 से भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान भारतीय न्याय संहिता 2023 ने ले लिया है जिसके तहत बहुत से धाराओं को परिवर्तित कर नवीन धारा और नवीन विधान बनाए गए हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल साक्ष्यो की वैधानिक ग्राहयता को भी स्वीकार किया गया है। नवीन प्रावधानों के तहत 1 जुलाई 2024 से होने वाली कार्रवाइयों की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की जानी है। उक्त नवीन प्रावधानों के तहत संभागीय आबकारी उड़नदस्ता संभाग सरगुजा की टीम ने आज संभवत पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में आबकारी की पहली कार्यवाही डिजिटल साक्ष्यो के आधार पर की है।
संभागीय उड़नदस्ता संभाग सरगुजा की आबकारी टीम को आज को मुखबिर से सूचना मिली थी कि थाना अंबिकापुर नमनाकला थॉमस गली निवासी काशु चौधरी अपने घर में भारी मात्रा में अवैध महुआ शराब का निर्माण कर बेचता है। सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता के नेतृत्व में उड़नदस्ता की टीम काशु चौधरी के घर दबिश दी, उसके घर से कुल 12.5 लीटर महुआ शराब ज़ब्त किया। आरोपी आशु चौधरी को 12.5 लीटर महुआ शराब रखने के जुर्म में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) क, 34 (2) एवं 59 (क) के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया न्यायालय से जेल दाखिल किया गया। उक्त समस्त कार्रवाई की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी नवीन साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत की गई।
उक्त कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता, आबकारी मुख्य आरक्षक रमेश दुबे, कुमारु राम, आरक्षक अशोक सोनी, रामाधार कुशवाहा, नगर सैनिक गणेश पांडे, एवं महिला सैनिक राजकुमारी, ममता उपस्थित थे।