राजनांदगांव: मीडिया में प्रकाशित बांकल में रेत खनन एवं ग्रामवासियों की शिकायत के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा जाँच आरम्भ की गई है। कलेक्टर ने राजस्व और खनिज विभाग की संयुक्त टीम को जांच हेतु निर्देशित किया है। खनिज विभाग से प्राप्त आरम्भिक जानकारी अनुसार राजनांदगांव जिले के ग्राम बांकल में लीज का पट्टा शासन द्वारा स्वीकृत किया गया है।
लीज धारी को जिला एवं तहसील राजनांदगांव ग्राम बांकल के खसरा नंबर 406 रकबा 4.85 हेक्टेयर क्षेत्र पर खनिज रनर मोल्डिंग सेण्ड का खनिज पट्टा 13 सितम्बर 2004 से 12 सितम्बर 2034 तक किया गया है। राज्य स्तर पर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा पर्यावरण सम्मति मात्रा 10 हजार टन प्रति वर्ष के लिए प्राप्त हुआ है। अवधि विस्तारीकरण अनुबंध का निष्पादन 16 मार्च 2021 को 50 वर्ष की अवधि के लिए 12 सितम्बर 2054 तक किया गया है। लीजधारी द्वारा प्रस्तुत मासिक पत्रिकानुसार जिला एवं तहसील राजनांदगांव ग्राम बांकल के खसरा नंबर 406 रकबा 4.85 हेक्टेयर क्षेत्र पर खनिज रनर मोल्डिंग सेण्ड का उत्पादन मार्च 2021 से दिसम्बर 2021 तक 2 हजार 240 टन किया गया है। कलेक्टर ने ग्रामवासियों द्वारा शिकायत पर पुन: जांच के आदेश दिए हैं। जांच तक खदान के संचालन का कार्य बंद रहेगा।