अंबिकापुर: रक्षित केंद्र स्थित सभाकक्ष मे नये कानूनों के सम्बन्ध मे एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया।प्रशिक्षण शिविर मे प्रधान आरक्षक एवं आरक्षकों कों नये क़ानून की जानकारी देकर प्रशिक्षित किया गया।पूर्व प्रचलित कानूनों की जगह लेंगे नये क़ानून जिसमे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता शामिल है।नये कानूनों के तहत आमनागरिकों के हित सर्वोपरि रखे जायेंगे साथ ही महिलाओ एवं बच्चों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता होंगी।
आमनागरिकों कों पारदर्शी एवं त्वरित न्याय व्यवस्था प्रदान करने के साथ ही आपराधिक व्यक्तियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही कर पिड़ित कों न्याय दिलाने के उद्देश्य से देश मे प्रचलित पुराने कानूनों की जगह तीन नये क़ानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जल्द ही लागु किया जाना प्रस्तावित हैं, नये कानूनों के सम्बन्ध मे विभागीय अधिकारी कर्मचारियों कों पर्याप्त रूप से जानकारी देने हेतु पुलिस अधीक्षक सरगुजा द्वारा आज दिनांक कों रक्षित केंद्र स्थित सभाकक्ष मे प्रधान आरक्षकों एवं आरक्षकों कों नये क़ानून एवं उनकी बारीकीयों के बारे मे समझाईस दी गई।
पुलिस अधीक्षक सरगुजा ने नये क़ानून के सम्बन्ध मे बताते हुए कहा कि नये क़ानून से आमनागरिकों कों पारदर्शी एवं त्वरित न्याय व्यवस्था प्रदान किया जा सकेगा, महिलाओ एवं बच्चों के हित, सुरक्षा कों ध्यान मे रखकर नये कानून मे विभिन्न धाराओं के तहत कठोर दंड का प्रवधान किया गया हैं, नाबालिग बालक/बालिकाओं के उत्पीड़न के मामलो मे भी कड़े प्रबंध किये गए हैं, संगठित अपराध, मॉब लिंचिंग आदि के मामलो मे कड़ी सजा का प्रावधान किया गया हैं, उक्त क़ानून न्याय दिलाने मे आमनागरिकों की मदद करेगा, नये क़ानून मे आतंकवाद, संगठित अपराध एवं आर्थिक अपराध कों परिभाषित किया गया हैं।