सूरजपुर: कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी इफ्फत आरा ने सार्वजनिक व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था तथा शांति बनाए रखने के दृष्टिगत रखते हुए निजी, सार्वजनिक, धार्मिक, राजनैतिक, अन्य संगठनों अथवा संस्थाओं के द्वारा विभिन्न आयोजनों जैसे धरना, जुलूस, रैली, प्रदर्शन, भूख हड़ताल, सामाजिक. राजनैतिक, धार्मिक, आदि आयोजन जिसमें भीड़ आती हो, उनका जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति प्राप्त कर आयोजित किये जाने हेतु आदेश जारी किये हैं ।

जारी आदेशानुसार जिले में पूर्व में निजी, सार्वजनिक, धार्मिक, राजनैतिक, अन्य संगठनों अथवा संस्थाओं के द्वारा विभिन्न आयोजनों जैसे धरना, जुलूस, रैली, प्रदर्शन, भूख हड़ताल, सामाजिक. राजनैतिक, धार्मिक, आदि आयोजन जिसमें भीड़ आती हो, उनका जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति प्राप्त कर आयोजित किये जाने हेतु निर्देश जारी किये थे।

लेकिन शासन के संज्ञान में आया है कि विभिन्न संस्थाओं, संगठनों के द्वारा उपरोक्तानुसार आयोजन जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना ही आयोजित किये जा रहे हैं या फिर अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् आयोजन का स्वरूप में परिवर्तन कर देते हैं। यह स्थिति वांछनीय नहीं है। ऐसी स्थिति में जहां एक ओर आम नागरिक के दैनिक कार्यों में बाधा पहुंचती है एवं व्यावसायिक गतिविधियां भी प्रभावित होती है, वहीं दूसरी ओर कानून-व्यवस्था बिगड़ जाने की प्रबल संभावना बनी रहती है।

सार्वजनिक व्यवस्था एवं कानून-व्यवस्था तथा शांति बनाये रखने के दृष्टिगत उपरोक्त परिपेक्ष्य में जिला प्रशासन की विधिवत् अनुमति प्राप्त करने की परिपाटी पुन सख्ती से लागू किया जाना उचित एवं सामयिक प्रतीत होता है। अतएव विभिन्न संस्थाओं , संगठनों के लिये आयोजन के पूर्व जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति लिया जाना आवश्यक है, ताकि जिला प्रशासन को रूट परिवर्तन, आम नागरिक केआवागमन, बाजार व्यवस्था एवं सुरक्षा के उपाय करने तथा सुचारू रूप से प्रशासनिक व्यवस्था बनाने हेतु पर्याप्त समय मिल सके।

गृह (पुलिस) विभाग छ.ग. शासन द्वारा जारी निर्देश के तहत आदेशित किया जाता है कि विविध, निजी, सार्वजनिक, धार्मिक, राजनैतिक, अन्य संगठनों अथवा संस्थाओं के द्वारा धरना, जुलूस, रैली, प्रदर्शन भूख हड़ताल आदि कार्यक्रम किये जाने के एक सप्ताह पूर्व इस आदेश के साथ संलग्न आवेदन प्रारूप में निर्धारित शर्तों एवं घोषणा पत्र प्रारूप के साथ आवेदन-पत्र प्रस्तुत करेंगे। जिला स्तर पर आयोजन हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी, सूरजपुर को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जावे तथा अनुभाग स्तर पर आयोजन हेतु संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को आवेदन प्रस्तुत किया जावे, ताकि आवेदन अनुसार अनुमति देने अथवा नहीं देने के संबंध में संबंधित संस्था, संगठन को सूचित किया जा सके। पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना विविध, निजी, सार्वजनिक, धार्मिक, राजनैतिक, अन्य संगठनों अथवा संस्थाओं के द्वारा विभिन्न आयोजनों जैसे धरना, जुलूस, रैली, प्रदर्शन, भूख हड़ताल, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक आदि आयोजन नहीं किया जावे।

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