बलरामपुर: जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिराजुद्दीन कुरैशी के निर्देशन में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो कोर्ट) श्रीमती वंदना दीपक देवागन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेशमा बैरागी ने शासकीय हाई स्कूल विश्रामनगर एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तातापानी में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया। शिविर में उपस्थित छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुये वंदना दीपक देवांगन ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुये मास्क एवं सेनेटाईजर का प्रयोग करने को कहा। साथ ही छात्रों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के संदर्भ में उपभोक्ताओं को ऐसे सामानों के खरीदी के प्रति सचेत किया गया, जो बीआईएस मानकों के अनुरूप नहीं है। साथ ही उन्होंने पॉक्सो एक्ट के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार यौन शोषण की मंशा से शरीर के गुप्तांगों को स्पर्श करना भी पॉक्सो एक्ट का मामला है। यह नहीं कहा जा सकता कि कपड़े के उपर से बच्चों का स्पर्श यौन शोषण नहीं है। अब कानून में बदलाव होने के बाद कोई भी 12 साल तक की बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी को मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। पॉक्सो के पहले के प्रावधान की बात की जाए तो इसमें दोषियों के लिए अधिकतम सजा उम्रकैद और न्यूनतम सजा 7 साल जेल थी। इस कानून के दायरे में 18 साल से कम उम्र के बच्चों से किसी भी तरह का यौन व्यवहार शामिल है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेशमा बैरागी ने मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में बताते हुए कहा कि बगैर लाइसेंस के वाहन चलाना, अयोग्य व्यक्ति द्वारा वाहन चलाना ओवर स्पीड में, शराब पीकर वाहन चलाना, रेसिंग करना लाइसेंस नियमों का पालन न करना, ओवरलोडिंग वाहन चलाना, सीट बेल्ट नहीं लगाना दो पहिया वाहन पर दो से अधिक व्यक्ति को बैठाना, बगैर हेलमेट वाहन चलाना तथा एम्बुलेंस आदि को रास्ता न देना सभी मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आते हैं। इन सभी मोटर व्हीकल एक्ट नियमों का उल्लंघन करने पर 1 हजार से 10 हजार रुपये तक का जुर्माना एवं जेल का भी प्रावधान है। साथ ही न्यायाधीशों ने समस्त छात्र-छात्राओं को चाइल्ड हेल्प लाईन नम्बर 1090, नालसा हेल्प लाईन नम्बर 15100, टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम, महिलाओं के गिरफ्तारी से संबंधित अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, बाल शिक्षा, बाल श्रम, बाल विवाह के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया तथा उपरोक्त जानकारियों से जुड़े पाम्पलेट का भी वितरण किया गया।

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