अम्बिकापुर: अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर शनिवार को अजिरमा स्थित वृद्धाश्रम में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जागरूकता शिविर के आयोजन किया गया। शिविर में बुजुर्गों को माला पहनाकर स्वागत किया गया। बताया गया कि वृद्धजनों की सुरक्षा के लिए माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 पारित है। इस अधिनियम के तहत कोई वरिष्ठ नागरिक जो भरण पोषण करने में असमर्थ हैं तो वह अपने वयस्क संतान से सामान्य जीवन व्यतीत करने लायक भरण पोषण प्राप्त कर सकेगा।
पीएलवी रेणु दास एवं सलोमी कुजूर ने उपस्थित लोगों को बताया कि भरण पोषण अधिनियम की धारा 5 के अनुसार भरण पोषण के लिए कोई आवेदन यथास्थिति किसी वरिष्ठ नागरिकया किसी माता-पिता द्वारा किया जा सकेगा या यदि वह अशक्त है तो उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति या संगठन द्वारा किया जा सकेगा या अधिनियम की धारा 7 के तहत गठित अधिकरण स्वप्रेरणा से संज्ञान ले सकेगा। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 5(2)के अनुसार अंतरिम भरण पोषण दिए जाने का भी प्रावधान है।
शतायु मतदाता सम्मानित- वृद्धजन दिवस पर लुण्ड्रा तहसील के धौरपुर निवासी 100 वर्षीय बुजुर्ग मतदाता बतुलन जुलाहा को प्रशासन के द्वारा शाल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। तहसीलदार सहित अन्य कर्मचारी श्रीमती बतुलन के घर पहुंच कर उन्हें संम्मानित किये।