बलरामपुर: बलरामपुर जिले के राजपुर में तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष व्यवहार न्यायाधीश आकांक्षा बेक विधिक सेवा दिवस के अवसर पर शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित शिविर में संबोधित करते हुए छात्राओं को कहा की कानून सबके लिए समान है और इस इस कानून के माध्यम से सबको समान अवसर मिलता है। सबके लिए समान अवसर उपलब्ध कराए गए हैं उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता में किए गए संशोधन महिला सुरक्षा को लेकर सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कठोर कानून बना दिए गए हैं सतर्क रहने और कानून द्वारा दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। अब किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा ऐसी व्यवस्था हमारे कानून में है।

उन्होंने कहा कि भविष्य में और वर्तमान में भी आप अपने आसपास में रहने वाले लोगों को यहां प्राप्त जानकारियों का लाभ पहुंचा सकते हैं ताकि जो लोग पीड़ित हैं उन्हें न्याय मिल सके और लोगों को यहां बताई गई बातों का उचित लाभ मिल सके उन्हें आप भी जानकारियां दे सकते हैं भरण पोषण के अलावा घरेलू महिलाओं के संरक्षण के संबंध में भी पर्याप्त कानून बनाए गए हैं और उन में व्यवस्था दी गई है ताकि कोई भी अपराध कहीं भी घटित हो तो उस संबंध में कार्यवाही कर सकें न्यायालय में शासन अपराध में फंसे हुए लोगों के लिए रिमांड अधिवक्ता की व्यवस्था करने के अलावा शासन के खर्च पर ही आम लोगों को छोटी मोटी कामों के लिए उचित सहायता और सही समझाइश मिल सके इस हेतु भी प्रति धारक अधिवक्ताओं की भी नियुक्ति की है। पैनल अधिवक्ताओं की भी नियुक्ति प्राधिकरण करता है और उनके माध्यम से भी लोगों को मदद दिलाई जाती है विधिक सेवा प्राधिकरण हर स्तर पर काम कर रहा है जिसका लाभ सबको मिले यह प्राधिकरण का उद्देश्य है।

अधिवक्ता संघ के सचिव सुनील सिंह ने कहा कि वर्ष 1987 में राष्टीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम बनाया था और उसके माध्यम से देश के नागरिकों को उचित निष्पक्ष और सर्व सुलभ न्याय प्रक्रिया तक पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा मनाए जाने का काम निरंतर तेजी से हो रहा है, हम सब हर वर्ष 9 नवंबर को विधिक सेवा दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 31 अक्टूबर से 13 नवंबर तक निरंतर आम जनों को आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर कानून की जानकारी देने के लिए ग्राम पंचायतों तक के स्तर पर शिविरों का आयोजन लगातार करा रहा है,राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण प्रदेश स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तहसील स्तर पर तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण बनाए गए हैं जिनमें अधिवक्ताओं के माध्यम से लोगों के समस्याओं के निराकरण के लिए न केवल प्रयास किया जाता है बल्कि उन्हें कई मामलों में मामलों की पैरवी करने के लिए भी निशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराए जाते हैं विधिक सेवा का उद्देश्य लोगों को आसानी से सामान्य कानूनों की जानकारी मिल सके इसके अलावा लोगों को कानून के माध्यम से समस्याओं से निजात मिल सके उनका निराकरण हो सके यह व्यवस्था आमजन तक पहुंचे यह सुनिश्चित करने का प्रयास प्राधिकरण के माध्यम से किया गया है।
अधिवक्ता जितेंद्र गुप्ता ने मोटर यान अधिनियम के संबंध में जानकारी दी और कहा कि सड़क पर हमेशा बांए ओर चलना ही हमारे लिए लाभकारी है, मोटर यान अधिनियम के तहत नाबालिग यदि वाहन चलाने में गलती करता है और दुर्घटना होती है तो उसके लिए उसके पिता को भी दंडित किया जा सकता है उन्होंने मोटर यान अधिनियम में वाहन चलाने के संबंध में और उसके संबंध में दी गई कानूनी व्यवस्थाओं के बारे में भी छात्राओं को बताया।इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य स्नेहलता एक्का, शिक्षक उमेश वर्मा आदि उपस्थित थे।

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