सूरजपुर: समय-सीमा के बैठक में कलेक्टर के निर्देशानुसार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के संबंध में जिला अधिकारियों को एकीकृत किसान पोर्टल के संचालन संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें संबंधित विभाग को पोर्टल में पंजीयन की कार्यवाही संचालित किया जाना है की विस्तृत जानकारी दी गई।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना अन्तर्गत खरीफ वर्ष 2022 में धान फसल लगाने वाले कृषकों को उपार्जित मात्रा के अनुपातिक रकबा के आधार पर राशि 9000 रुपये प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि चार किश्तों में भुगतान किया जाएगा एवं योजनान्तर्गत खरीफ 2022 से धान के साथ खरीफ की प्रमुख फसल मक्का, कोदो-कुटकी, अरहर तथा गन्ना उत्पादक कृषकों को प्रति वर्ष राशि 9000 रुपये प्रति एकड़ आदान सहायता राशि दी जाएगी तथा वर्ष 2021-22 में जिस रकबे से किसान द्वारा न्यनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया था, यदि वह धान के बदले कोदो-कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, दलहन, तिलहन, सुगंधित धान, अन्य फोर्टिफाइड धान केला पपीता लगाता है अथवा वृक्षारोपण करता है, ता उसे प्रति एकड़ 10000 रुपएआदान सहायता राशि दी जाएगी। वृक्षारोपण करने वाले कृषकों को तीन वर्षों तक आदान सहायता राशि दी जाएगी। पंजीयन हेतु कृषक को ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के प्रारंभिक सत्यापन उपरांत आवश्यक अभिलेख (बी-1, ऋणपुस्तिका, बैंक पासबुक, आधार नम्बर) के साथ पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन प्रपत्र संबंधित प्राथमिक साख सहकारी समिति में निर्धारित समय-सीमा के भीतर जमा करना होगा। कृषक आवेदन की पावती सहकारी समिति से प्राप्त कर सकेगा। संयुक्त खातेदार कृषकों का पंजीयन नम्बरदार के नाम से अथवा समस्त खाता धारकों द्वारा नामित व्यक्ति के नाम से किया जाएगा इस हेतु संबंधित कृषकों को आवेदन पत्र के साथ समस्त (खाताधारकों की सहमति सह शपथ पत्र तथा अन्य आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करना होगा। आदान सहायता राशि पंजीकृत कृषक (नम्बरदार) के खाते में अंतरित की जाएगी तथा आदान सहायता राशि का बटवारा आपसी सहमति से किया जाएगा पूर्व में पंजीकृत कृषक के आधार एवं बैंक खाता क्रमांक में सुधार, संशोधन हेतु कृषक संबंधित विकास खण्ड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी से सम्पर्क कर उचित निदान प्राप्त कर सकेगें। खरीफ वर्ष 2022-23 में पंजीयन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2022 है।