बलरामपुर: छत्तीसगढ़ अनुसूचित क्षेत्र की ग्रामसभा (गठन सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन) नियम 1998 के नियम 06 में प्रदत्त शक्तियों द्वारा कलेक्टर श्री रिमिजियुस एक्का ने 05 जून 2023 विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ‘‘मिशन लाईफ अभियान‘‘ के अंतर्गत बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के समस्त ग्राम पंचायतों में 05 जून 2023 से ग्रामसभा आयोजित करने के निर्देश दिये हैं।

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6 (2) (क) के तहत् गणपूर्ति के साथ-साथ ग्राम सभा में सदस्यों की शत-प्रतिशत उपस्थिति करवाने का दायित्व सचिव, सरपंच एवं पंच का होगा। ग्राम सभा की कार्यवाही छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129 ख (3) (4) अनुसार संचालित होगी। आयोजित ग्राम सभा में कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु केंद्र व राज्य सरकार एवं स्थानीय स्तर पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। ग्राम सभा की बैठक में ‘‘मिशन लाईफ अभियान‘‘ के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों पर चर्चा, जल संरक्षण से संबंधित गतिविधियों एवं जल जीवन मिशन के कार्यों की चर्चा तथा प्रगति हेतु ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित किए जाने के साथ ग्राम के सार्वजनिक स्थलों की साफ-सफाई, अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी गतिविधियां आदि भी की जाऐंगी।

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