रायपुर। अगर आपके पास पैन नंबर है, लेकिन कार्ड कहीं गुम हो गया है और मिल नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में आप फार्म 49ए नहीं भरें। ऐसा करने पर आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि फार्म 49ए नए पैनकार्ड के लिए होता है और आपके द्वारा फार्म भरे जाने पर आपको दो पैन नंबर हो जाएंगे। यह आपके लिए नुकसानदायक है। इसलिए अगर आपका पैनकार्ड गुम हो गया है और आपको उस नंबर का ही पैनकार्ड चाहिए। आपको इसके लिए सीएसएफ फार्म भरना होगा।

बताया जा रहा है कि आपको इसके लिए 107 रुपये का शुल्क लगता है। बड़ी आसानी के साथ आप सीएसएफ फार्म भरकर अपना पैनकार्ड प्राप्त कर सकते है।

सरकार द्वारा करदाताओं के लिए नई सुविधा शुरू की गई है। इस सुविधा के तहत अगर करदाताओं को आइटी रिटर्न के लिए तत्काल पैनकार्ड की जरूरत है तो वह आयकर विभाग के इंस्टेंट पैन कार्ड आप्शन में जाकर ई पैन कार्ड पा सकता है। ई पैन कार्ड पूरी तरह से निशुल्क रहता है। जैसे ही आप विभाग के साइट में जाकर ई पैन कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके आधार में ओटीपी आएगा और इसके बाद आपको पैन नंबर मिल जाता है। कर विशेषज्ञ देवेंद्र अग्रवाल का कहना है कि इस सुविधा का उपयोग कर आप आइटी रिटर्न जमा कर सकते है।

विशेषज्ञों का कहना है कि आपका ई पैन कार्ड बैंक स्वीकृत नहीं करेगा क्योंकि इसका उपयोग केवल आइटी रिटर्न के लिए है। बैंक के स्वीकृत न करने के पीछे मुख्य कारण यह है कि ई पैन कार्ड में आपके हस्ताक्षर नहीं रहते।

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