सूरजपुर: जिला स्तरीय गठित जांच समिति द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के अनुसार जनपद पंचायत सूरजपुर के ग्राम पंचायत दतिमा के तत्कालीन पंचायत सचिव दिनेश जायसवाल वर्तमान पदस्थ ग्राम पंचायत संबलपुर, जनपद पंचायत सूरजपुर द्वारा ग्राम पंचायत दतिमा में शौचालय निर्माण की राशि 377500 रू. मिक्चर मशीन का देय राशि 2500 एवं मनरेगा मजदूरी राशि 10440 रू. इस प्रकार कुल राशि 381044 रू. का वित्तीय अनियमितता का होना पाया गया है। दिनेश जायसवाल, तत्कालीन पंचायत सचिव ग्राम पंचायत दतिमा का उपरोक्त कृत्य कार्य के प्रति उनकी घोर लापरवाही को प्रदर्शित करता है, जो छ.ग. पंचायत सेवा आचरण नियम तीन 1,2,3 एवं छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव की शक्तियां तथा कृत्य नियम, 1999 के नियम 3,4,5, एवं 6 के विपरीत कदाचरण की श्रेणी में आता है।
दिनेश जायसवाल, तत्कालीन पंचायत सचिव ग्राम पंचायत दतिमा, वर्तमान पदस्थ ग्राम पंचायत संबलपुर, जनपद पंचायत सूरजपुर को उनके द्वारा किये गए उपरोक्त कृत्य के लिये छ.ग. पंचायत सेवा अनुशासन तथा अपील नियम 1999 के नियम 4 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है, निलंबन अवधि में श्री दिनेश जायसवाल को जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी तथा निलंबित अवधि में मुख्यालय कार्यालय जिला पंचायत सूरजपुर छ.ग. नियत किया जाता है।
उक्त कार्याे के व्यय राशि में दोषी पंचायत सचिव पुनित सिंह, राजकुमार देवांगन का घोर वित्तीय अनियमितता पाये जाने पर दो वर्ष तक दो वेतनवृद्वि में रोक लगाने आदेश जारी किया गया है तथा दोषी कर्मचारी रोजगार सहायकश धनसाय चौधरी, ग्राम पंचायत मेट असफाक एवं तकनीकी सहायक विकास राव, के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किये