बलरामपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 के दृष्टिगत वर्तमान में राज्य के सम्पूर्ण जिले में आदर्श आचार संहिता लागू है। जनपद पंचायत बलरामपुर के ग्राम पंचायत भेलवाडीह में विगत दिवस कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के निरीक्षण दौरान आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत ग्राम पंचायत भेलवाडीह के पंचायत सचिव राघवेन्द्र बहादुर सिंह के द्वारा ग्राम पंचायत में सम्पत्ति विरूपण के तहत कार्यवाही पूर्ण नहीं किया जाना पाया गया।
पंचायत सचिव का उक्त कृत्य, आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है एवं छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम 3(1)(2)(3) के विपरीत कदाचरण की श्रेणी में आता है। जिसके तहत् पंचायत सचिव राघवेन्द्र बहादुर सिंह ग्राम पंचायत भेलवाडीह, अतिरिक्त प्रभार ग्राम पंचायत सरनाडीह, जनपद पंचायत बलरामपुर को छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा अनुशासन तथा अपील नियम 1999 के नियम 4 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबित पंचायत सचिव को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।