बलरामपुर:  विकासखण्ड वाड्रफनगर के तहसील रघुनाथनगर अंतर्गत पटवारी  पन्नेलाल सोनवानी के द्वारा पदीय दायित्वों में स्वेच्छाचारिता बरतने एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 (1) (2) (3) एवं नियम 23 (क) (ख) (ग) के उल्लंघन के फलस्वरूप प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व वाड्रफनगर के द्वारा श्री सोनवानी को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9(1) (क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित कर इनका मुख्यालय तहसील कार्यालय वाड्रफनगर में नियत किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

Leave a reply

Please enter your name here
Please enter your comment!