सूरजपुर: छ.ग. शासन समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों हेतु पेट्रोल चलित टू व्हीलर स्कूटर, प्रदाय किये जाने का योजना बनाया गया है। उपसंचालक समाज कल्याण विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार इस योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों के जीवन स्तर में वृद्धि तथा आर्थिक समृद्धि में प्रगति लाना है। योजना के माध्यम से समावेषी समाज की परिकल्पना का सृजन होगा। यह योजना राज्य के दिव्यांगजनों को हर क्षेत्र दूरस्थ स्थलों में जाकर अपनी क्षमता अनुरूप कार्य करने में अपने पैरों पर खड़े होने का समान अवसर प्रदान करना, जिससे उनके शैक्षणिक स्तर एवं आजीविका के साधन में वृद्धि कर नवीन रोजगार का सृजन करना तथा जीवन स्तर का उत्थान कर आर्थिक सुदृढ़ता लाना। इस योजना के तहत मुख्यरूप से छात्र-छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा, कौशल विकास, प्रशिक्षण, स्वरोजगार तथा रोजगार आदि में संलग्न दिव्यांगजनों को निःशुल्क पेट्रोल चलित टू व्हीलर स्कूटर, स्कूटी दो अतिरिक्त पहियों के साथ प्रदाय किया जायेगा।
रोजगार स्वरोजगार के अन्तर्गत अध्ययनरत छात्रों के लिये आयु उम्र 18 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक न हो तथा रोजगार, स्वरोजगार के अन्तर्गत आयु वर्ग 40 वर्ष से 60 वर्ष निर्धारित किया गया है। अभ्यार्थी को इसके लिये वाहन चलाने हेतु परिवहन विभाग के अद्यतन दिशा-निर्देश अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना होगा साथ ही अध्ययनरत दिव्यांगजनांे का 60 प्रतिशत तथा स्वरोजगार, रोजगार दिव्यांगजनों हेतु 70 प्रतिषत या उससे अधिक प्रमाणित दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, यू.डी.आई.डी. प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। स्कूटी प्राप्त करने वाले दिव्यांगजनों एवं आश्रितों का मासिक आय रू. 20 हजार रुपये मासिक से अधिक नहीें होगी। इस योजना से लाभ प्राप्त करने वाले दिव्यांगजनों को 15 वर्ष तक पुनः लाभ नहीं दिया जायेगा साथ ही ऐसे दिव्यांगजन जिसके पास पूर्व में परंपरागत ट्राई सायकल, बैटरी चलित मोटराइज्ड ट्राई सायकल उपलब्ध हो एवं वह इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक होते है तो संबंधित विभागीय जिला कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर पेट्रोल चलित टू व्हीलर स्कूटर, स्कूटी दो अतरिक्त पहियों के साथ का लाभ प्राप्त कर सकते है परन्तु एक साथ दोनो योजनाओं का लाभ नहीं ले सकते। कम से कम 3 वर्ष का समयान्तराल आवष्यक होगा। जो दिव्यांगजन पात्रता के आवष्यक शर्तों की प्रतिपूर्ति कर पाते है तो उन्हें अपात्र की श्रेणी में माना जायेगा।योजना के लाभ प्राप्त करने वाले दिव्यांगो का निर्धारित प्रारूप में आवेदन जिला स्तर पर गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। समिति में उपसंचालक समाज कल्याण विभाग जिला सूरजपुर-अध्यक्ष, जिला परिवहन अधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि-सदस्य, अस्थि आधित के क्षेत्र में विषय विशेषज्ञ-अशासकीय सदस्य एवं परिवीक्षा अधिकारी या समाज शिक्षा संगठक-सदस्य, सचिव होंगे।

Leave a reply

Please enter your name here
Please enter your comment!