बलरामपुर।बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत पोड़ीखुर्द और विनायकपुर में सरपंच व सचिव के ऊपर करोड़ो रूपए के ग़बन का आरोप लगाते हुए अभय सिंह मार्को ने बलरामपुर कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो अंबिकापुर, एंटी करप्शन ब्यूरो रायपुर व एसीबी क्षेत्रीय कार्यालय अंबिकापुर को ज्ञापन सौंप जांच की मांग की है।
अभय सिंह मार्को ने ज्ञापन सौंप कहा कि ग्राम पंचायत पोंड़ीखुर्द और ग्राम पंचायत विनायकपुर के सरपंच और सचिव के द्वारा एक राय होकर बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता की गई है और लगातार की जा रही है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बलरामपुर को पता चला कि सचिव देवचरण राम विगत 9-10 वर्षों से एक ही जगह पर जमा हुआ है और सरपंच के साथ मिलकर शासकीय पैसे का दुरूपोयोग (गबन) कर रहा है तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बलरामपुर ने तत्काल ग्राम पंचायत सचिव देवचरण राम का ट्रांसफर कर दिया।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बलरामपुर के आदेश के परिपालन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत शंकरगढ़ ने ग्राम पंचायत सचिव देवचरण राम को भार मुक्त कर दिया। शासन की योजनाओं के तहत् ग्राम पंचायत में विकास कार्य हेतु विभिन्न मतों से राशि ग्राम पंचायत के मूलभूत, समग्र, पेंशन, 15वाँ वित्त के खाते में आता है जिसका आवश्यकता अनुसार ग्राम पंचायत में पंचों के साथ मिलकर ग्राम पंचायत का प्रस्ताव पास कर विकास कार्य किया जाता है सरपंच और सचिव के हस्ताक्षर से शासकीय पैसे का आहरण कर भुगतान किया जाता है।


छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 में स्पष्ट है ग्राम पंचायत से स्थान्तरित पंचायत सचिव, स्थानान्तरण पश्चात् शासकीय चेक में हस्ताक्षर कर पैसा आहरण नही कर सकता। जब कि ग्राम पंचायत पौड़ीखुर्द और, ग्राम पंचायत विनायकपुर में सचिव और सरपंच की मिलिभगत से ग्राम पंचायत सचिव देवचरण राम ने स्थानान्तरण के बाद सरपंच और सचिव की मिलिभगत से चेक के द्वारा 13,20,000 (तेरह लाख बीस हजार) का आहरण किया गया है, जो पूर्णतह नियम विरूद्ध है। वर्ष 2020 से 2023 तक ग्राम पंचायत पोंडीखुर्द और ग्राम पंचायत विनायकपुर कि सुक्ष्म रूप से जाँच करने पर दोनो पंचायत में लगभग 1,45,00,000 (एक करोड़ पैंतालिस लाख रुपए) से ऊपर का वित्तीय अनियमितता किया गया है, जो जाँच उपरान्त पूरा खुलासा हो जाएगा।

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 88 पंचायत के कार्य कलापों की जाँच राज्य सरकार समय-समय पर अपने किन्ही अधिकारियों द्वारा किसी पंचायत की जाँच उनसे संबंधित विषयों के बारे में या किसी ऐसे विषय के बारे में जिसके संबंध में राज्य सरकार की मंजूरी, अनुमोदन संपत्ति या आदेश इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अपेक्षित है। जिले का कलेक्टर किसी ग्राम पंचायत के कार्य कलापों की जाँच ऐसे शासकीय अधिकारी से करा सकेंगे जो द्वितीय श्रेणी से निम्न श्रेणी का ना हो। सन् 2020 से वर्तमान दिनांक सन् 2023 तक ग्राम पंचायत पोंड़ीखुर्द और ग्राम पंचायत विनायकपुर में शासकीय योजनाओं के अन्तर्गत शासकीय खाते से पैसे आहरण करने के लिए फर्जी बिल व्हाउचर का उपयोग किया गया है, विधिवत जाँच करने के पश्चात् उन लोगों को भी जाँच के दायरे में रखा जाए जिसके नाम से चेक कटा है।

ग्राम पंचायत पोंड़ीखुर्द और ग्राम पंचायत विनायकपुर में सन् 2020 से आज दिनांक तक जब भी पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को जाति निवास के लिए छत्तीसगढ़ शासन समान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर जिला रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 13-2/2021/आ.प्र./1-3, नवा रायपुर दिनांक 19/07/2021 के आदेशानुसार ग्राम पंचायत के प्रस्ताव की जरूरत होती है तो सचिव को पैसा या मुर्गा देना पड़ता है। ज्ञापन सौंप संरपंच, सचिव ग्राम पंचायत पोडीखुर्द, व विनायकपुर के विरूद्ध शासकीय राशि का दुरूपयोग करने के संबंध में जांच कर कड़ी कार्यवाही करते हुए थाने में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर. दर्ज कराने की मांग की है।

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