अंबिकापुर: सरगुजा जिले में एक व्यक्ति से शॉपिंग मॉल में कमरा देने के नाम पर 12 लाख 35 हजार रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। इस धोखाधड़ी के आरोप में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 

जानिए क्या है मामला?

पीड़ित अशोक गुप्ता, निवासी नमनाकला, रिंग रोड, अंबिकापुर, ने मणिपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि वर्ष 2022 में रासपाल सिंह बागड़िया नामक व्यक्ति उनके होटल में रुका था। दोनों के बीच अच्छी जान-पहचान होने के बाद आरोपी ने देवीगंज रोड, अंबिकापुर में एक शॉपिंग मॉल बनाने की योजना बताई और प्रार्थी को उसमें दो कमरे देने का वादा किया। इसके एवज में आरोपी ने एडवांस के रूप में अलग-अलग किस्तों में कुल 14.35 लाख रुपये ले लिए।आरोपी ने गारंटी के तौर पर आईडीएफसी बैंक का एक चेक दिया था, लेकिन अब तक सिर्फ 2 लाख रुपये ही लौटाए गए, जबकि बाकी 12.35 लाख रुपये वापस नहीं किए। जब प्रार्थी ने आरोपी से संपर्क करने की कोशिश की, तो उसका मोबाइल बंद मिला।  मामले की गंभीरता को देखते हुए मणिपुर पुलिस ने अपराध क्रमांक 370/24 के तहत धारा 420  में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान आरोपी को नोटिस जारी किया गया, लेकिन वह सहयोग करने के लिए उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने ठगी की बात कबूल कर ली।  आरोपी रासपाल सिंह बागड़िया (50 वर्ष), निवासी ग्रीन गार्डन कॉलोनी, शुभम बिहार, मंगला, बिलासपुर के कब्जे से ठगी की रकम से खरीदी गई मारुति सुजुकी सियाज कार (CG/27/M/2597)   घटना में प्रयुक्त दो मोबाइल फोन  एक अन्य मोबाइल  कुल मिलाकर 12 लाख रुपये के सामान जब्त किए गए।  पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया गया है।

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