बलोदाबाजार: थाना किरन्दुल के अपराध क्रमांक 19 / 2022 धारा 420,34 जिसमें प्रार्थिया निवासी किरन्दुल आंगनवाडी कार्यकता से सुपरवाईजर के पद पर प्रमोशन हेतु एवं उनके पुत्र का एनएमडीसी में नौकरी लगाने के नाम पर कुल 10 लाख रूपये का ठगी की गई थी।जिस पर पुलिस अधीक्षक दंतेवाडा सिद्धार्थ तिवारी,अति. पुलिस अधीक्षक राम कुमार बर्मन,योगेश पटेल व कर्ण कुमार उके के मार्गदर्शन में निरीक्षक जितेन्द्र ताम्रकार द्वारा थाना किरन्दुल से उप निरीक्षक शशिकांत टंडन,रेवा राम साहू तथा आरक्षक भोजराम की टीम बनाकर आरोपियों की पतासाजी की गई जो विवेचना दौरान प्रकरण के मुख्य आरोपी महेन्द्र तिवारी उर्फ अशोक पाण्डे पिता शेषमणी तिवारी उम्र 31 वर्ष, निवासी कामरान टोला,उरतान थाना कोतमा,जिला अनुपपुर जो अपने आपको मंत्रालय का अधिकारी बताकर नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी कर पैसा लेता था जिसके संबंध में बलौदाबाजार के अपराध क्रमांक 484 / 2021 धारा 420, 34 भादवि तथा थाना अर्जुनी, जिला धमतरी में अपराध क्रमांक 215 / 2021 धारा 420, 120 (बी), 34 भादवि पंजीबद्ध है।जिला जेल धमतरी में निरूद्ध होने की सूचना पर माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रट से प्रोडक्शन वारंट जारी करवाकर 16 अगस्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। प्रकरण में पूर्व में ही दो आरोपियों को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है