कोरिया: भारत सरकार द्वारा तीन नवीन आपराधिक कानूनों का प्रकाशन राजपत्र में किया गया है। उक्त तीनों नवीन कानूनों को आगामी 01 जुलाई 2024 से लागू किया जाना है। नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु इन्हें लागू किए जाने के पूर्व पुलिस विभाग के विवेचक अधिकारियों को इसका प्रशिक्षण दिए जाने हेतु पुलिस मुख्यालय रायपुर से निर्देशित किया गया है।
पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर के मार्गदर्शन में जिले के सभी थानो में दिनांक 29 मई 2024 को उक्त नवीन कानूनों का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके जिले के थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने थाना में पुलिस विभाग के विभिन्न रैंक के विवेचकों को प्रशिक्षण प्रदाय किया गया है।
छत्तीसगढ़ पुलिस की अधिकृत वेबसाईट
(CGPOLICE.GOV.IN) में नवीन कानूनों के संबंध में एक TAB (NEW CRIMINAL LAWS) INSERT किया गया है, जिसमें तीनों नवीन कानूनों के संबंध में सारगर्भित जानकारी (GAZETTE NOTIFICATION, READING MATERIALS, INFORMATION FLYERS, SOPS, GUIDELINES, READY RECKONERS, etc.) संकलित है।
उक्त TAB (NEW CRIMINAL LAWS) में नवीन कानूनों के संबंध में संकलित जानकारी का अध्ययन करते हुए जिले के विभिन्न रैंक के कुल 25 विवेचकों को प्रशिक्षण प्रदाय किया गया है। जिसमे थाना बैकुंठपुर से 07, थाना चरचा से 06, थाना सोनहत से 05 एवं थाना पटना से 07 विवेचकों को संबंधित थाना प्रभारियों द्वारा प्रशिक्षण प्रदाय किया गया है।
पुलिस अधीक्षक कोरिया ने बताया कि प्रशिक्षण का यह प्रथम चरण है, जिला स्तर पर नवीन कानूनों के सम्बन्ध में निरंतर प्रशिक्षण जारी रहेगा।