सुरजपुर: जिले में बाल विवाह एवं बाल श्रम उन्नमूलन के लिए लगातार पहल किये जा रहे है। कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के निर्देश पर जिले को बाल विवाह मुक्त करने हेतु प्रशासनिक संयुक्त टीम कार्यवाही में जुटी हुई है।

वर्तमान प्रकरण में जिले के दुरुस्त ग्राम डांडकरवां (रमकोला) विकास खण्ड से जिला बाल संरक्षण टीम को ग्रामीण द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक 19 वर्षीय बालक का बाल विवाह होने वाला है। वरयात्रा निकलने वाली है। जिला बाल संरक्षण टीम ने उक्त शिकायत के संबंध में बालक का शैक्षणिक दस्तावेज का परीक्षण कराया साथ ही ज्ञात हुआ कि बालक का उम्र 20 वर्ष 10 माह हुआ है। जबकि विवाह के लिए उम्र 21 वर्ष होना जरुरी है। तत्काल संयुक्त टीम डांड़करवा पहुंची और बालक के परिजनों को समझाईश दी कि अभी बालक का उम्र विवाह के लिए नहीं हुआ है। यदि इसका विवाह हो जाता है तो बाल विवाह प्रतिशेध अधिनियम के अन्तर्गत अपराध होगा, दो माह बाद बालक का उम्र होने पर विवाह किया जा सकता है। समझाने पर परिजन माने और विवाह रोक दिया गया। बारात जाना स्थगित कर दिया गया।

बाल विवाह रोकवाने वालों में जिला बाल संरक्षण अधिकारी मनोज जायसवाल, जिला बाल संरक्षण इकाई हर गोविन्द चक्रधारी, चाईल्ड लाईन से रमेश साहू, चौकी प्रभारी कमल बनर्जी, ज्योतिष पटेल, शक्ति एक्का, बलिन्दर खलखो, रामरतन एवं ग्रामीण उपस्थित थे।

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