सूरजपुर: छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 17 (क) के तहत गठित समिति कलेक्टर इफ्फत आरा की अध्यक्षता में समिति द्वारा सूरजपुर विकास योजना 2031 प्रारूप का प्रकाशन अधिनियम की धारा 18 (1) के अंतर्गत कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में किया गया। जिसके तहत 4 स्थानों में इसका सामान्य जनता द्वारा अवलोकन किया जा सकेगा तथा दावा आपत्तियां एवं सुझाव जन सामान्य से आमंत्रित किए जा रहे हैं।
धारा 18 (1) के तहत छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना दिनांक से 30 दिवस तक दावा आपत्ति किए जा सकेंगे। कार्यालय संभाग आयुक्त सरगुजा अंबिकापुर, कार्यालय कलेक्टर सूरजपुर, कार्यालय सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश अंबिकापुर, कार्यालय मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद सूरजपुर में दावा आपत्ति किए जा सकेंगे। इस प्रकाशन कार्यक्रम में संयुक्त कलेक्टर डॉ. प्रियंका वर्मा, विनीत नायर संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश बिलासपुर, सहायक संचालक भवानी शंकर ताम्रकार नगर तथा ग्राम निवेश अंबिकापुर, जनपद पंचायत अध्यक्ष सूरजपुर जगलाल सिंह देहाती, सरपंचगण,समिति के सदस्य, एवं विभाग के कर्मचारी उपस्थित थे।
सूरजपुर निवेश क्षेत्र की विकास योजना तैयार करने में स्थानीय विभागों एवं लोगों का सहयोग लिया गया है। विकास योजना के 2031 तक निवेश क्षेत्र के लिए निर्धारित मुख्य उद्देश्य, भविष्य के विकास को सुनियोजित करना, मुख्य मार्गाे और आसपास के क्षेत्र में विकास को प्राथमिकता देना, यातायात संरचना को सुधारना और क्षेत्रीय यातायात को नगर के बाहर से ही गुजारना, निवेश क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करना, प्राकृतिक संसाधनों जैसे नहरों, तालाबों आदि का संरक्षण करना, वर्तमान कमियों को दूर कर सभी आवश्यक भौतिक और सामाजिक सुविधाओं से पूर्ण समाज विकसित करना, सूरजपुर नगर को जिला मुख्यालय स्तर की सारी सुविधाएं प्रदान करना आदि है। इस प्रकार विकास योजना का मूल उद्देश्य स्थानीय लोगों के लिए एक बेहतर और स्थाई जीवन शैली प्रदान करना है।