सूरजपुर: छ.ग. शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर के पत्र एवं संचालनालय खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण ब्लॉक 2, तृतीय तल इन्द्रावती भवन नवा रायपुर के पत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रचलित समस्त राशनकार्डो के समयबद्ध नवीनीकरण किये जाने का निर्देश दिये गये है। राशन कार्डधारियों की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए राशन कार्ड के समयबद्ध नवीनीकरण हेतु आवेदनों की प्राप्ति खाद्य विभाग द्वारा तैयार एप्प के जरिये की जावेगी। यह एप्प खाद्य विभाग के वेबसाईटhttps://khadya.cg.nic.in से हितग्राही द्वारा अपने एन्ड्रॉयड मोबाइल में अथवा उचित मूल्य दुकानों में संधारित टेबलेट अथवा दुकान संचालक के पंजीकृत एंड्रॉयड मोबाइल में डाउनलोड कर आवेदन प्रस्तुत की जा सकेगी। जिले में प्रचलित समस्त अन्त्योदय राशन कार्ड, प्राथमिकता राशन कार्ड, निराश्रित राशन कार्ड, निःशक्तजन राशन कार्ड तथा सामान्य राशनकार्डो का नवीनीकरण कार्य 25 जनवरी से 29 फरवरी तक किया जाना है। जिसमें हितग्राहियोे से आवेदन प्राप्त करने की समय सीमा 25 जनवरी से 15 फरवरी तक तथा हितग्राहियों को राशनकार्ड प्रदाय 01 फरवरी से 29 फरवरी तक किया जावेगा। स्थानीय निकायों द्वारा सामान्य राशनकार्ड को छोड़कर शेष समस्त नवीनीकृत राशनकार्ड निःशुल्क प्रदाय किया जावेगा। जबकि सामान्य राशनकार्ड 10 रूपये प्रति कार्ड का शुल्क लिया जावेगा। ग्राम पंचायत/नगरीय निकायवार राशन कार्ड के वितरण हेतु पंजी तैयार की जावेगा। जिसमें जारी किए जाने वाले राशन कार्ड से संबंधित मुखिया का नाम, राशन कार्ड क्रमांक, पुराना राशनकार्ड समर्पित कराने की जानकारी सहित हितग्राही के हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से दर्ज किया जायेगा। वर्तमान में प्रचलित पुराने राशनकार्डो को समर्पित कराकर ही नवीनीकृत राशन कार्ड जारी किया जावेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय में वितरित नवीनीकृत राशन कार्ड की जानकारी स्थानीय निकायों के माध्यम से खाद्य विभाग के वेबसाइट में नियमित रूप से दर्ज कराई जावे ताकि वितरित राशनकार्डो की प्रगति की अद्यतन जानकारी मॉनिटरिंग हेतु प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध हो सके।
अतः शासन के निर्देशानुसार जिले के सभी जनपद पंचायत/नगर पंचायत के लिए के उक्त निर्धारित समय सीमा में राशनकार्डो का नवीनीकरण करने हेतु नगरीय क्षेत्र में वार्ड/दुकानवार नोडल अधिकारी, दल प्रभारी एवं दल के सदस्य के रूप में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन एवं उचित मूल्य दुकान संचालकों को आदेशित किया गया है।
हितग्राहियों से अपील है कि वर्तमान में प्रचलित राशन कार्ड में उल्लेखित 5 वर्ष से ऊपर के सभी सदस्यों का ई-केवाईसी अनिवार्य है, अतः जिन सदस्यों का ई-केवाईसी नहीं हुआ है वे उचित मूल्य दुकान संचालक के ईपीओएस मशीन से ई-केवाईसी कराएं।