बलरामपुर: कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही जिले में आदर्श आचरण आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 (क) के अधीन निर्वाचनों के संचालन के लिए नियोजित समस्त अधिकारी/कर्मचारी निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर हो जायेंगे और उस समय तक निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन रहेंगे।
इस संबंध में उन्होंने बताया कि जिला प्रमुख जिनकी अवकाश स्वीकृति का अधिकार विभागाध्यक्ष अथवा प्रशासकीय विभाग को है, जो बिना कलेक्टर के अनुमति के स्वीकृत कराया जाता है जिससे निर्वाचन कार्य प्रभावित हो जाता है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रिमिजियुस एक्का ने आदेश जारी कर जिले के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि बिना किसी पूर्व सूचना एवं अनुमति के अवकाश स्वीकृत नहीं करायेंगे साथ ही कोई भी अधिकारी/कर्मचारी जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुमति के बिना अवकाश पर प्रस्थान तथा मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।