अम्बिकापुर: विद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान अत्याधिक कोलाहल के कारण तैयारी में दिक्कत न हो इसे ध्यान में रखकर कलेक्टर संजीव कुमार झा द्वारा अम्बिकापुर के शहरी क्षेत्र में लाउडस्पीकर के उपयोग को रोकने रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। कलेक्टर ने इस संबंध में जारी आदेश में कहा है कि निर्धारित अवधि में लाउडस्पीकर का उपयोग, भोपू या हार्न का उपयोग तथा पटाखा फोड़ा जाता है तो दोषी व्यक्ति के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।