बलरामपुर: कलेक्टर  राजेन्द्र कटारा के द्वारा आदिवासियों की भूमि पर गैर आदिवासियों द्वारा अप्राधिकृत कब्जा ,बेनामी अंतरण इत्यादि के प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही कर आदिवासी पक्षकारों को कब्जा दिलाने के निर्देश दिए गए थे। उक्त निर्देश के अनुपालन में अनुभाग कुसमी के नगर पंचायत कुसमी अंतर्गत स्थित आदिवासी पक्षकार सागर पैकरा की 0.228 हेक्टेयर (76 डिसमिल) भूमि पर गैर आदिवासी पक्षकार मोहम्मद मुमताज व 4 अन्य द्वारा बिना किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के कब्जा कर लिया गया था। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कुसमी में छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 170 ख के तहत प्रकरण दर्ज कर विधिवत सुनवाई उपरांत आदिवासी पक्षकार को उसकी भूमि का कब्जा प्रत्यावर्तित करने (वापस दिलाने ) का आदेश पारित किया गया। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कुसमी के आदेश के परिपालन 21 मार्च को मोहम्मद मुमताज व अन्य 4 को सागर पैकरा की भूमि पर किए कब्जा से बेदखल किया गया और सागर पैकरा को उसकी भूमि का कब्जा दिलाया गया। ध्यातव्य है कि अनावेदकगण मोहम्मद मुमताज व 4 के द्वारा सुनवाई के दौरान अपने बयान में स्वयं स्वीकार किया गया कि उनके द्वारा उनके स्वामित्व के 25 डिसमिल से अधिक भूमि पर काबिज है। कब्जा वापस दिलाने की कार्यवाही शांतिपूर्ण संपादित हुई।

उक्त कार्यवाही के दौरान अनुविभागीय अधिकारी (रा) कुसमी  करुण डहरिया, नायब तहसीलदार  पारस शर्मा, हल्का पटवारी एवं पर्याप्त संख्या में पुलिस बल उपस्थित रहे।

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