नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें उन्होंने मई 2018 में YouTuber ध्रुव राठी द्वारा प्रसारित एक कथित मानहानिकारक वीडियो को रीट्वीट करने के लिए आपराधिक मानहानि मामले में उन्हें जारी किए गए समन को बरकरार रखने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ उस मामले पर सुनवाई कर सकती है जिसमें केजरीवाल ने स्वीकार किया है कि कथित मानहानिकारक वीडियो को रीट्वीट करके उन्होंने गलती की। शीर्ष अदालत ने 11 मार्च को केजरीवाल से पूछा था कि क्या वह इस मामले में शिकायतकर्ता को माफीनामा देना चाहते हैं।
केजरीवाल ने 26 फरवरी को शीर्ष अदालत से कहा था कि उन्होंने भाजपा आईटी सेल से संबंधित यूट्यूबर राठी द्वारा प्रसारित कथित अपमानजनक वीडियो को रीट्वीट करके गलती की है। शिकायतकर्ता विकास सांकृत्यायन की ओर से पेश वकील ने शीर्ष अदालत को बताया कि केजरीवाल माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ या इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर माफी मांग सकते हैं।
26 फरवरी को, शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर नोटिस जारी किए बिना शिकायतकर्ता से पूछा था कि क्या वह इस मामले को बंद करना चाहते हैं क्योंकि याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया था कि यह एक गलती थी। केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा था, ‘मैं इतना कह सकता हूं कि मैंने रिट्वीट करके गलती की।’