सूरजपुर: कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. गौरव कुमार सिंह एवं रिटर्निंग ऑफिसर उत्तम रजक नगर पंचायत प्रेम नगर के मार्गदर्शन में नगरीय निकाय चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने हेतु मतदान दलों का द्वितीय प्रशिक्षण प्रेमनगर के आईटीआई भवन में संपन्न हुआ। जिसमें मास्टर ट्रेनर पीसी सोनी, रमेश जयसवाल, प्रताप सिंह पैकरा, मनोज कुमार पांडे, ललित कुमार रात्रे द्वारा मतदान की प्रक्रिया को विस्तार से बताया गया । मतदान दलों को आयोग के नवीन निर्देश एवं कोविड-19 के दिशा निर्देश के बारे में बताया गया। मतदान का प्रारंभ 20 दिसंबर को समय प्रातः 8ः00 बजे से शाम 5ः00 बजे तक संपन्न होगा। मतदान प्रारंभ होने के समय से 1 घंटे पूर्व मतदान हेतु मत पेटी तैयार की जाएगी।समस्त मतदान दलों को मत पेटी की संचालन का व्यवहारिक जानकारी दिया गया। इन्हें मतदान की पूर्व की तैयारी, मतदान सामग्रियों का सावधानीपूर्वक मिलान, निर्वाचन नामावली एवं मतपत्रों का मिलान, मतदान प्रकोष्ठ की स्थापना मतपत्रों को अभिप्रमाणित करने के बारे में विस्तार से बताया गया।
मतदान अधिकारी 1 निर्वाचन नामावली की चिन्हित प्रति का प्रभारी होगा जो मतदाता की पहचान को सुनिश्चित करेगा। मतदाता की पहचान को सुनिश्चित करने हेतु 18 दस्तावेज जैसे मतदाता फोटो, पहचान पत्र, बैंक या डाकघर फोटोयुक्त पासबुक, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, राज्य एवं केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्थानीय निकाय द्वारा उनके अधिकारी एवं कर्मचारियों को जारी किया गया फोटोयुक्त पहचान पत्र, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, स्वतंत्रता सेनानी फोटोयुक्त पहचान पत्र, केंद्रीय अथवा राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी दसवीं और बारहवीं की फोटोयुक्त अंकसूची, बार काउंसिल द्वारा अधिवक्ताओं द्वारा जारी फोटो युक्त परिचय पत्र, फोटोयुक्त दिव्यांग प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी फोटोयुक्त वैद्य राशन कार्ड, महाविद्यालय अथवा विद्यालय द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान, पत्र, फोटोयुक्त शास्त्र लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, आयोग द्वारा जारी मतदाता को पहचान पर्ची जारी किए गए है। जिसमें मतदाता को मतदान के समय किसी एक दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा। प्रत्येक मतदाता को मतपत्र देने से पूर्व बाए हाथ की तर्जनी में अमिट स्याही लगाया जाएगा। मतदान अधिकारी दो अमिट स्याही एवं मतपत्रों का प्रभारी होगा। मतदाता को मतपत्र देने के पूर्व उसके हस्ताक्षर अंगूठे का निशान लिया जाएगा। तत्पश्चात मतदाता को मतदाता पर्ची दी जाएगी। मतदान अधिकारी 3 मत पेटी का प्रभारी होगा। मतपत्रों में मत अंकन घूमते तीर वाली एरो क्रॉस से किया जाएगा। प्रशिक्षण में मतदान दलों को अभ्याक्षेपित मत, टेंडर वोट, दिव्यांग मतदाता द्वारा मतदान, कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करने के बारे में विस्तार से बताया गया। मतदान दलों को मतपत्र लेखा, पीठासीन अधिकारी की डायरी का डेमो कर जानकारी दी गई। प्रशिक्षण का अवलोकन रिटर्निंग ऑफिसर उत्तम रजक, सालिक राम गुप्ता तहसीलदार सहायक रिटर्निंग ऑफिसर एवं आलोक सिंह विकास खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा किया गया।